उत्तराखंड में 30 जून तक हो जाएंगे कार्मिकों के तबादले
उत्तराखंड सरकार ने सभी महकमों को आगामी 30 जून तक तबादलों की कार्यवाही पूरी करने के आदेश दिए हैं।
देहरादून, [राज्य ब्यूरो]: प्रदेश में सालाना तबादलों के लिए बेसब्री से इंतजार कर रहे सरकारी महकमों में कार्यरत कार्मिकों को राहत मिल गई। बीते वर्ष भी तबादले नहीं होने से कार्मिक मायूस थे। इस वर्ष कार्मिकों के तबादले वर्ष 2008 की नियमावली के मुताबिक होंगे। सरकार ने सभी महकमों को आगामी 30 जून तक तबादलों की कार्यवाही पूरी करने के आदेश दिए हैं।
कार्मिक प्रमुख सचिव राधा रतूड़ी ने सालाना तबादलों के संबंध में सभी अपर मुख्य सचिवों, प्रमुख सचिवों, सचिवों, प्रभारी सचिवों के साथ ही विभागाध्यक्षों और प्रमुख कार्यालयाध्यक्षों को आदेश जारी किए हैं।
आदेश में कहा गया कि राज्य में विभिन्न सेवाओं के तहत प्रशासन में स्वच्छता व कर्मचारियों के कार्य में निष्पक्षता और सुगम व दुर्गम स्थानों के मद्देनजर वार्षिक स्थानांतरण नीति 29 मई, 2008 अभी लागू है। शासन जब तक इसे निरस्त नहीं करता, नीति लागू रहेगी।
आदेश में यह भी कहा गया कि विशेष परिस्थिति में इस नीति अथवा नीति के आधार पर क्रियान्वयन में किसी भी परिवर्तन के लिए मुख्यमंत्री का पूर्व अनुमोदन अनिवार्य रूप से लिया जाएगा। वर्ष 2017 में उक्त नियमावली के मुताबिक ही तबादले किए जाएंगे।
गौरतलब है कि कार्मिक की ओर से उक्त नियमावली के मुताबिक तबादले किए जाने के संबंध में पत्रावली को मुख्यमंत्री का अनुमोदन मिल चुका है। दैनिक जागरण ने बीती 18 मई को यह खबर ब्रेक की थी। इससे पहले तबादलों से संबंधित विधेयक विधानसभा की प्रवर समिति में लंबित होने की वजह से कार्मिकों के तबादलों को लेकर संशय बना हुआ था।
बीते वर्ष भी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर सालाना तबादले के लिहाज से शून्य सत्र घोषित किया गया था। इस वजह से कार्मिकों के तबादले सुचारू तरीके से नहीं हो पाए थे।
अब शासनादेश के मुताबिक वर्तमान सत्र के लिए वार्षिक स्थानांतरण की समय अवधि 30 जून निर्धारित की गई है। प्रमुख सचिव ने नियत अवधि में ही तबादलों की कार्यवाही पूरी करने के निर्देश दिए हैं।
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