सहायक के लिए देना होगा शपथ पत्र
राज्य ब्यूरो, देहरादून: जिला पंचायत अध्यक्ष व उपाध्यक्ष पद के लिए मतदान के दौरान सहायक की मांग करने वाले व्यक्ति को अपनी निरक्षरता, अंधता या अन्य अशक्तता का प्रमाण पत्र या शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा। राज्य निर्वाचन आयोग ने अपने संशोधित आदेश में यह व्यवस्था दी है।
निरक्षण निर्वाचक के मामले में सहायक मांगे जाने पर उसके निरक्षर होने का सत्यापन उसके द्वारा जिला पंचायत सदस्य पद के लिए दाखिल नामांकन पत्र व शपथ पत्र से किया जाएगा। साथ ही, यह शपथ पत्र नोटरी से सत्यापित होना अनिवार्य है। यदि अपनी अंधता या अन्य अशक्तता के कारण कोई जिला पंचायत सदस्य मतदान के दौरान सहायक की मांग करता है, तो उसे अपनी अंधता या अन्य अशक्तता के संबंध में मुख्य चिकित्सा अधिकारी या मुख्य चिकित्सा अधीक्षक द्वारा जारी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। साथ ही, इस प्रमाण पत्र के साथ अपने सभी अभिलेखीय साक्ष्य भी डीएम के समक्ष प्रस्तुत करने होंगे।