हत्यारे देवर को आजीवन कारावास
जिला जल राम दत्त पॉलीवाल की अदालत ने भाभी की हत्या के मामले में देवर को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही उसे 50 हजार रुपये जुर्माना अदा करना होगा। जुर्माने की राशि मृतका के बच्चों में बराबर बंटेगी।
देहरादून। जिला जल राम दत्त पॉलीवाल की अदालत ने भाभी की हत्या के मामले में देवर को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही उसे 50 हजार रुपये जुर्माना अदा करना होगा। जुर्माने की राशि मृतका के बच्चों में बराबर बंटेगी।
यह प्रकरण करीब दो साल पुराना ऋषिकेश का है। 15 जून 2013 को ऋषिकेश के रामनगर डांडा में सु्मन पत्नी रणधीर सिंह की हत्या उसके देवर मनोज राठौर ने कैंची से गोदकर कर दी थी। इस मामले में घटना के वक्त घर के बाहर खेल रहे बच्चों की गवाही को अहम माना गया।
अदालत ने मनोज को आजीवन कारावास के साथ ही उसे पचास हजार रुपये जुर्माना अदा करने को कहा। जुर्माना अदा न करने की स्थिति में उसे एक वर्ष अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी।
पढ़ें- साक्ष्य के अभाव में 29 लोगों की उम्रकैद की सजा निरस्त