पट्टाधारकों को अलग से देना होगा रॉयल्टी का 25 फीसद
राज्य ब्यूरो, देहरादून राज्य में अब सभी उपखनिज पट्टाधारकों को रॉयल्टी का 25 फीसद अलग से भी अंशदान
राज्य ब्यूरो, देहरादून
राज्य में अब सभी उपखनिज पट्टाधारकों को रॉयल्टी का 25 फीसद अलग से भी अंशदान जमा करना होगा। उत्तराखंड जिला खनिज फाउंडेशन न्यास नियमावली-2017 में यह व्यवस्था दी गई है। कैबिनेट के फैसले के बाद शासन ने शुक्रवार को इस फाउंडेशन न्यास से संबंधित अधिसूचना जारी कर दी। इसमें मुख्य खनिजों व उप खनिजों के लिए अंशदान लेने की अलग-अलग व्यवस्था की गई है।
राज्य मंत्रिमंडल ने केंद्र की गाइडलाइन के मुताबिक 15 नवंबर को हुई बैठक में उत्तराखंड जिला खनिज फाउंडेशन न्यास नियमावली को मंजूरी दी थी। जिला खनिज फाउंडेशन में ईट भट्टा व खनन पट्टों के लिए मिलने वाली रायल्टी का एक निश्चित प्रतिशत जमा किया जाएगा। फाउंडेशन इस राशि को खनन प्रभावित क्षेत्रों में विकास और कल्याणकारी योजनाओं में खर्च करेगा। फाउंडेशन का मकसद खनन प्रभावित क्षेत्रों में पर्यावरण, स्वास्थ्य, आर्थिक व समाजिक क्षेत्रों में सुधार के उपाय करना है।
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गौण खनिज नीति में संशोधन
उत्तराखंड गौण खनिज नीति-2015 यथा संशोधित 2016 में संशोधन के संबंध में कैबिनेट के फैसले के बाद शुक्रवार को इसका शासनादेश भी निर्गत कर दिया गया। इसके तहत अब किसी भी नाप भूमि में दिए जाने वाले खड़िया खनन पट्टे के लिए 60 फीसद भू-स्वामियों की सहमति अथवा अनापत्ति के बाद ही पट्टा आवंटित किया जाएगा।