व्यापारियों को दी जीएसटी की जानकारी
संवाद सहयोगी, विकासनगर: मंगलवार को वाणिज्य कर अधिकारियों ने नगर के एक होटल में कार्यशाला आयोजित कर व
संवाद सहयोगी, विकासनगर: मंगलवार को वाणिज्य कर अधिकारियों ने नगर के एक होटल में कार्यशाला आयोजित कर व्यापारियों को गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स के तहत लगने वाले कर की जानकारी दी। वाणिज्य कर उपायुक्त प्रमोद जोशी ने बताया जीएसटी के तहत टैक्स रेट 1,211 वस्तुओं के लिए तय किया गया है। हालांकि, अभी सोने, बीड़ी, फुटवियर और खेती के औजारों के रेट तय नहीं किए जा सके हैं। जीएसटी काउंसिल ने टैक्स स्लैब के मुताबिक जो सामान तय किए हैं, उनमें ज्यादातर सामान पर पांच से लेकर 18 फीसदी टैक्स लगेगा। जबकि अनाज को टैक्स के दायरे से बाहर रखा गया है।
बताया कि खाद्य पदार्थ, अनाज, दूध और गुड़ को पूरी तरह से जीएसटी के बाहर रखा गया है। भारतीय मिठाई (गुलाब जामुन, रसगुल्ला आदि), खाद्य तेल, चीनी, चाय, कॉफी पर पांच फीसदी जीएसटी लगेगा। केश तेल, साबुन और टूथपेस्ट जैसे आम उपभोग वाले उत्पादों पर 18 फीसदी की जीएसटी या एकल राष्ट्रीय ब्रिकी कर दर लागू होगी। जीवन रक्षक दवाओं को पांच फीसदी जीएसटी स्लैब के दायरे में रखा गया है। इसके साथ ही कार्यशाला में व्यापारियों को नई दरों के लागू होने पर पुराने उत्पादों को बेचने व बीच के संक्रमणकाल के दौरान अपनाई जाने वाली प्रक्रिया की जानकारी भी दी गई। इस दौरान उद्योग व्यापार मंडल अध्यक्ष मनोज अग्रवाल, टी टेस्टर संजय जैन, पंकज गुप्ता, सर्वजय गुप्ता, अमरजीत ¨सह, ब्रजमोहन गुप्ता आदि मौजूद रहे।