होर्डिग से बढ़ेगी निकायों की आय
राज्य ब्यूरो, देहरादून: आर्थिक तंगी से से जूझ रहे प्रदेश के शहरी निकायों को जल्द ही अपनी आय बढ़ाने क
राज्य ब्यूरो, देहरादून: आर्थिक तंगी से से जूझ रहे प्रदेश के शहरी निकायों को जल्द ही अपनी आय बढ़ाने का एक सशक्त माध्यम मिलने वाला है। राज्य सरकार सभी निकायों के लिए जल्द होर्डिग नीति लागू करने जा रही है। इस नई होर्डिग नीति में जहां निकायों की आमदनी बढ़ाने के लिए पुख्ता प्रावधान किए गए हैं, वहीं शहरों की स्वच्छता व खूबसूरती को बनाए रखने के भी ठोस इंतजाम किए गए हैं। खासतौर पर होर्डिग स्थलों के चयन में पारदर्शी प्रक्रिया अपनाने पर जोर दिया गया है।
प्रदेश के सबसे बड़े नगर निगम देहरादून में वर्तमान में होर्डिग के जरिए लगभग चार से पांच करोड़ रुपये की आमदनी होती है। ऐसे में शहरी निकायों की आय बढ़ाने की दृष्टि से नई होर्डिग नीति को खासा अहम माना जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक शहरी क्षेत्रों में प्रचार-प्रसार के लिए लगाए जाने वाले सभी होर्डिग, पोस्टर, झंडे, बैनर व एयर वैलून को नई होर्डिग नीति के दायरे में लाया गया है। नगर निगमों में होर्डिग स्थलों के चयन के लिए उनके एमएनए की अध्यक्षता में कमेटी गठित की जाएगी।
नगरपालिका व नगर पंचायतों में कमेटी एसडीएम की अध्यक्षता में बनेगी। कमेटी में पुलिस, राष्ट्रीय राजमार्ग, लोक निर्माण विभाग व स्थानीय प्रशासन के अधिकारी भी शामिल होंगे। होर्डिग स्थलों के चयन में सड़कों पर ट्रैफिक के दबाव, प्रस्तावित होर्डिग से यातायात में संभावित व्यवधान जैसे पहलुओं को ध्यान में रखा जाएगा। साथ ही, समस्त चयनित होर्डिग स्थलों की शुल्क दरें निर्धारित करने के लिए एमएनए या अधिशासी अधिकारी की अध्यक्षता में दर निर्धारण कमेटी गठित की जाएगी। दरों और चिन्हित होर्डिग स्थलों का बाकायदा प्रकाशन किया जाएगा।
इसके बाद होर्डिग स्थलों का आवंटन भी निविदा के माध्यम से होगा। होर्डिग लगाने के इच्छुक व्यक्ति या कंपनी को निकायों में अपना पंजीकरण भी कराना होगा। पंजीकृत व्यक्ति या संस्था को ही निविदा प्रक्रिया में शामिल किया जाएगा। नई होर्डिग नीति में निजी भवन या संपत्तियों पर होर्डिग पूरी तरह से प्रतिबंधित किया गया है। इसका उल्लंघन करने वाले व्यक्ति या कंपनी पर जुर्माना लगाने के भी प्रावधान किए गए हैं। इस नई नीति को राज्य मंत्रिमंडल से मंजूरी मिल चुकी है। जल्द ही, इसकी अधिसूचना होने की उम्मीद है।