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बाबा रामदेव पर शिकंजे की तैयारी

राज्य ब्यूरो, देहरादून: दिव्ययोग फार्मेसी बनने वाली पुत्रजीवक दवा के मामले में राज्य सरकार योगगुर

By Edited By: Published: Sun, 11 Oct 2015 01:09 AM (IST)Updated: Sun, 11 Oct 2015 01:09 AM (IST)

राज्य ब्यूरो, देहरादून:

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दिव्ययोग फार्मेसी बनने वाली पुत्रजीवक दवा के मामले में राज्य सरकार योगगुरू बाबा रामदेव पर शिकंजा कसने की तैयारी में है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के निर्देश पर कराई गई जांच में राज्य सरकार ने उक्त दवा को पीएनडीटी एक्ट (पूर्व गर्भाधान व प्रसव पूर्व निदान तकनीक अधिनियम) का उल्लंघन माना है। प्रमुख सचिव स्वास्थ्य ओमप्रकाश ने पुष्टि करते हुए बताया कि इस मामले में दिव्ययोग फार्मेसी के विरुद्ध एफआइआर दर्ज कराई जाएगी। हालांकि, इससे पूर्व राज्य सरकार एहतियातन इस मामले में केंद्र से भी राय-मशविरा करेगी।

पतंजलि योगपीठ के संस्थापक योगगुरू बाबा रामदेव की हरिद्वार स्थित दिव्ययोग फार्मेसी की पुत्रजीवक दवा के संबंध में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के निर्देश पर कुछ माह पूर्व राज्य सरकार ने जांच शुरू कराई थी। राज्य औषधि अनुज्ञापन अधिकारी के नेतृत्व में इसके लिए तीन सदस्यीय जांच कमेटी गठित की गई। कमेटी में सहायक औषधि नियंत्रक व जिला आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी हरिद्वार को भी शामिल किया गया। सूत्रों के मुताबिक इस जांच में दिव्ययोग फार्मेसी में निर्मित इस पुत्रजीवक दवा में गड़बड़ी नहीं मिली। अलबत्ता, उक्त दवा वनस्पतिक नाम की दृष्टि से भी तय मानकों के अनुरूप पाई गई।

हालांकि, बाद में शासन ने उक्त दवा को पीएनडीटी एक्ट (प्रीकंसेप्शन एंड प्रीनेटल डाइगनोस्टिक टेक्नीक एक्ट) के निर्धारित मानकों पर परखने का निर्णय किया। शासन द्वारा महानिदेशक स्तर से कराई गई दूसरी जांच में उक्त दवा को पीएनडीटी एक्ट का उल्लंघन पाया गया, जिस पर शासन ने इस बारे में न्याय विभाग से भी परीक्षण कराया गया। प्रमुख सचिव स्वास्थ्य ने बताया कि न्याय विभाग ने भी इस दवा को पीएनडीटी एक्ट का उल्लंघन माना है। लिहाजा, इस मामले में कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जांच रिपोर्ट 14 अक्टूबर तक केंद्र सरकार को उपलब्ध करा दी जाएगी।


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