अनुरोध के आधार पर तबादले 13 तक
राज्य ब्यूरो, देहरादून : शिक्षकों के तबादलों की समयसारिणी में सोमवार को दूसरा संशोधन किया गया। अनिवा
राज्य ब्यूरो, देहरादून : शिक्षकों के तबादलों की समयसारिणी में सोमवार को दूसरा संशोधन किया गया। अनिवार्य तबादला सूची जारी करने की तारीख सोमवार ही तय की गई है, जबकि अनुरोध के आधार पर तबादले 13 जुलाई तक होंगे।
उत्तराखंड शिक्षक (विद्यालयी शिक्षा) प्रथम नियुक्ति, पदोन्नति एवं स्थानांतरण पर पदस्थापन नियमावली-2013 के लिए निर्धारित समय सारिणी में संशोधन के लिए सरकार को दूसरी बार मजबूर होना पड़ा है। इस बाबत शिक्षा सचिव डा एमसी जोशी ने सोमवार को आदेश जारी किए। 'दैनिक जागरण' ने शिक्षक तबादला समयसारिणी में दूसरे संशोधन किए जाने के समाचार को बीती दो जुलाई के अंक में ब्रेक किया था। इससे पहले बीती 12 जून को शासन ने अनिवार्य तबादलों से पहले शिक्षकों के समायोजन की अंतिम तारीख पांच जून से बढ़ाकर 20 जून तय की थी।
अब संशोधित समयसारिणी के मुताबिक प्रारंभिक और माध्यमिक स्तर पर शिक्षकों के अनिवार्य तबादला आदेश सोमवार को जारी किए जाएंगे। प्रारंभिक शिक्षा में जिलों में जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारंभिक शिक्षा) प्राथमिक और उच्च प्राथमिक शिक्षकों और माध्यमिक शिक्षा में मंडलीय अपर निदेशक को एलटी और प्रवक्ता के अनिवार्य स्थानांतरण आदेश निर्गत करने का जिम्मा सौंपा गया है।
अनिवार्य तबादलों के बाद अनुरोध के आधार पर तबादला आदेश जारी करने की आखिरी तारीख 13 जुलाई तय की गई है। अनुरोध के आधार पर तबादला आदेश भी उक्त अधिकारी जारी करेंगे। प्राथमिक और उच्च प्राथमिक शिक्षकों के मंडल स्तर पर अनुरोध के आधार पर तबादला आदेश मंडलीय अपर निदेशक (प्रारंभिक शिक्षा) जारी करेंगे। अंतिम चरण में अंतरमंडलीय तबादले 20 जुलाई तक होंगे। अंतरमंडलीय तबादला आदेश माध्यमिक स्तर पर मुख्यालय के अपर निदेशक (माध्यमिक शिक्षा) और प्रारंभिक स्तर पर अपर निदेशक (प्रारंभिक शिक्षा) की ओर से जारी किए जाएंगे।