हत्यारे को आजीवन कारावास पांच हजार अर्थदंड
जागरण संवाददाता, विकासनगर: थाना सहसपुर अंतर्गत रामपुर में 17 अप्रैल 2005 को एक व्यक्ति की चाकू से गो
जागरण संवाददाता, विकासनगर: थाना सहसपुर अंतर्गत रामपुर में 17 अप्रैल 2005 को एक व्यक्ति की चाकू से गोदकर हत्या के मामले में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश मोहम्मद सुल्तान ने आरोपी को आजीवन कारावास व पांच हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड न देने पर हत्यारे को छह माह का अतिरिक्त कारावास काटना होगा। कोर्ट में सुनवाई के दौरान विवेचनाधिकारी की चूक भी उजागर हुई। जिस पर कोर्ट ने डीजीपी को विवेचनाधिकारी के खिलाफ कार्रवाई के लिए भी लिखा है।
थाना सहसपुर अंतर्गत रामपुर में मोहम्मद इस्माइल पुत्र मोहम्मद सदीक निवासी बिजनौर उप्र ताबीज आदि बनाने का काम करता था। उसकी किसी बात को लेकर सादिक उर्फ इरशाद पुत्र अब्दुल हकीम निवासी रामपुर से कहासुनी हो गई थी, जिसके चलते सादिक ने 17 अप्रैल 2005 को रामपुर में पान के खोखे के पास इस्माइल को गंभीर घायल कर दिया था। उसका 21 दिन तक उपचार चला, लेकिन बाद में हिमालयन अस्पताल जौलीग्रांट में मौत हो गई थी। थाना सहसपुर में दर्ज हत्या के मुकदमे की विवेचना आरके चमोली ने की थी। मामले में एडीजीसी नरेश बहुगुणा व अभियुक्त पक्ष के अधिवक्ता एससी गुप्ता ने कोर्ट के सामने साक्ष्य रखे। 12 गवाहों में से छह के साक्ष्य अंकित कराए गए। दोनों पक्षों के साक्ष्यों पर सुनवाई के दौरान अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश मोहम्मद सुल्तान ने अभियुक्त सादिक को आजीवन कारावास व पांच हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। कोर्ट ने मामले में विवेचनाधिकारी आरके चमोली की भी लापरवाही मानी। कहा कि विवेचनाधिकारी ने 21 दिन उपचार चलने के दौरान अस्पताल जाकर न तो घायल के बयान लिए न हत्या में प्रयुक्त चाकू बरामद किया।