डोईवाला में पॉलीथिन पर लगेगा प्रतिबंध
जागरण संवाददाता, ऋषिकेश: नगरपालिका क्षेत्र में पॉलीथिन पर पूर्ण प्रतिबंध लगने के बाद प्रशासन ने डोईव
जागरण संवाददाता, ऋषिकेश: नगरपालिका क्षेत्र में पॉलीथिन पर पूर्ण प्रतिबंध लगने के बाद प्रशासन ने डोईवाला ब्लॉक की सभी ग्राम पंचायतों में पॉलीथिन का प्रयोग दंडनीय घोषित करने का निर्णय लिया है। एसडीएम वंदना सिंह ने बताया कि एक मई को होने वाली पंचायतों की आम बैठक में इस बाबत सर्कुलर जारी किया जा रहा है।
नगरपालिका परिषद में पॉलीथिन उन्मूलन अभियान को लेकर आयोजित समीक्षा बैठक में ऋषिकेश में पॉलीथिन पर प्रतिबंध को देखते हुए श्यामपुर न्याय पंचायत की सभी ग्राम सभाओं में पॉलीथिन का प्रयोग प्रतिबंध करने की मांग उठी। बैठक में मौजूद डोईवाला की एसडीएम वंदना सिंह ने कहा कि पॉलीथिन का प्रयोग ग्रामीण क्षेत्र में सख्ती के साथ रोका जाएगा। ब्लॉक की सभी पांच न्याय पंचायतों में एक मई को होने वाली आम बैठक का सर्कुलर जारी कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि इसी बैठक के एजेंडे में संबंधित ग्राम पंचायतों में पॉलीथिन पर प्रतिबंध व उस पर जुर्माना तय करने की जानकारी दी जाएगी। इसके लिए अलग से सर्कुलर जारी किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि नगर पंचायत डोईवाला में भी पॉलीथिन पर प्रतिबंध लगाया जाएगा। इसके लिए सभासदों, व्यापारियों व संस्थाओं की बैठक बुलाकर इस पर शीघ्र निर्णय ले लिया जाएगा। बैठक में एसडीएम ऋषिकेश संतोष कुमार पांडेय, पालिकाध्यक्ष दीप शर्मा, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के क्षेत्रीय प्रबंधक क्षेत्रीय अधिकारी एसएस राणा, देवभूमि उद्योग व्यापार मंडल के अध्यक्ष राजकुमार अग्रवाल, नगर उद्योग व्यापार मंडल के अध्यक्ष सुभाष कोहली, महामंत्री जयदत्त शर्मा, सभासद बृजपाल राणा, शिवकुमार गौतम, कविता शाह, रीना शर्मा, विकास तेवतिया, सुमित पंवार, कुलदीप शर्मा आदि उपस्थित थे।
पीपी के नाम पर अब नहीं चलेगी मनमानी
-बाजार में उपलब्ध पैकिंग पॉलीथिन मानकों में खरी नहीं
ऋषिकेश: पीपी यानी पैकिंग पॉलीथिन के नाम पर ग्राहकों को सामान परोस रहे विक्रेताओं की मनमानी पर अंकुश लगेगा। नगरपालिका में आयोजित बैठक में प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की ओर से लाई गई मशीन से जब डेयरी में प्रयोग होने वाली थैली की मोटाई नापी गई तो वह दस माइक्रोन निकली। परचून व फलों में प्रयुक्त पैकिंग थैली की मोटाई 20 माइक्रोन से कम निकली। बोर्ड के क्षेत्रीय अधिकारी एसएस राणा के मुताबिक केंद्र सरकार द्वारा जारी मानकों के अनुसार 40 माइक्रोन से नीचे पैकिंग पॉलीथिन पर प्रतिबंधित किया गया है। बैठक में उप जिलाधिकारी संतोष कुमार पांडेय ने उपस्थित थोक विक्रेताओं को स्पष्ट कर दिया कि सभी पैकिंग पॉलीथिन 40 माइक्रोन या उससे ऊपर तक ही बिक्री करें। कैरी बैग के मामले में हर किस्म के बैग पर प्रतिबंध होगा। पालिकाध्यक्ष दीप शर्मा ने कहा कि तीन दिन के भीतर पालिका पॉलीथिन की मोटाई नापने वाली मशीनें उपलब्ध कराएगी, जिसके बाद बाजार में उपलब्ध इस तरह की पैकिंग थैलों की जांच की जाएगी।