Move to Jagran APP

ITBP के दो जवानों को शराब तस्करी में सजा

चंपावत में शराब तस्करी के मामले में जिला जज ने आइटीबीपी के दो जवानों को तीन-तीन माह व 42-42 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।

By sunil negiEdited By: Published: Fri, 24 Jun 2016 12:32 PM (IST)Updated: Fri, 24 Jun 2016 12:42 PM (IST)
ITBP के दो जवानों को शराब तस्करी में सजा

चंपावत। जिला जज ने सीजेएम के फैसले को पलटते हुए शराब तस्करी के मामले में आइटीबीपी के दो जवानों को तीन-तीन माह व 42-42 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
आबकारी विभाग ने 18 जुलाई 2012 को टनकपुर- चम्पावत हाईवे पर ग्रिफ कैंप के निकट ट्रक (एचआर 69 ए 1992) की तलाशी ली। इसमें आइटीबीपी के सामान के साथ हरियाणा से अवैध तरीके से लाई जा रही कान्टेसा रम व मैकडवल व्हीस्की की 180 बोतल शराब बरामद हुई।

loksabha election banner

पढ़ें:-जांच में बीटीसी प्रमाण पत्र निकले फर्जी, 13 प्राथमिक शिक्षक बर्खास्त
आबकारी विभाग ने दफा 60 के तहत ट्रक चालक आइटीबीबी के सवोली कैंप सोनीपत हरियाणा के हेड कांस्टेबल गिरीश चंद्र पुत्र श्रीराय व ट्रक में सवार सवोली कैंप आइटीबीपी के सीटी जीडी जवान राजनारायण सिंह पुत्र दुबेदास के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की। वर्ष 2013 में सीजेएम की अदालत ने मामले में फैसला सुनाते हुए दोनों को दोषमुक्त करार दिया था। सरकार ने फैसले के खिलाफ जिला जज की अदालत में अपील की।

पढ़ें:-ठेकेदार ही निकला सुरक्षाकर्मी का कातिल
बीती शाम जिला जज प्रेम सिंह खिमाल ने सुनवाई के बाद सीजेएम के फैसले को पलटते हुए दोनों जवानों को तीन-तीन माह की कैद व 42-42 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई। गिरीश चंद्र ग्राम बहादुरपुर, थाना सौरिख, जिला कन्नौज व राजनारायण सिंह ग्राम गोबरा, थाना उसाबा, जिला बदायूं (उत्तर प्रदेश) का रहने वाला है।

पढ़ें:-पत्नी को आत्महत्या के लिए उकसाने वाले पति को पांच साल की सजा


Jagran.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरेंWhatsApp चैनल से जुड़ें
This website uses cookies or similar technologies to enhance your browsing experience and provide personalized recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.