फ्रिज वालों को नहीं मिलेगा आवास योजना का लाभ
संवाद सहयोगी, चम्पावत : इंदिरा आवास योजना अब प्रधानमंत्री आवास योजना के नाम से जानी जाएगी। दस हजार स
संवाद सहयोगी, चम्पावत : इंदिरा आवास योजना अब प्रधानमंत्री आवास योजना के नाम से जानी जाएगी। दस हजार से अधिक आमदनी वाले को अब योजना का लाभ नहीं मिलेगा। वहीं अब योजना का लाभ पाने के लिए बीपीएल कोड की भी जरूरत नहीं पड़ेगी।
शुक्रवार को विकास भवन लोहाघाट में आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए परियोजना निदेशक केएन तिवारी ने योजना के बारे में विस्तृत जानकारी दी। बताया कि पहले योजना का लाभ बीपीएल परिवार वालों को ही मिलता था, लेकिन अब इसका लाभ पाने के लिए बीपीएल कोड की अनिवार्यता समाप्त कर दी गई है। दस हजार से कम मासिक आय वाले व्यक्ति को योजना का लाभ मिलेगा। अनुदान की राशि अब 1.30 लाख मिलेगी।
बताया कि आवास बनाने के लिए प्रत्येक ब्लाक से पांच-पांच अर्द्धकुशल राज मिस्त्री तथा जिले में दो कुशल राज मिस्त्री का चयन किया जाएगा। इसके लिए साक्षात्कार होगा। राज मिस्त्री के पास मनरेगा का पंजीकृत कार्ड होना चाहिए। उसकी आयु 18 से 40 वर्ष तक हो तथा वह स्वरोजगार के लिए इच्छुक होना चाहिए।
तिवारी ने बताया कि आवास की प्रतीक्षा सूची हर साल ग्राम पंचायत की बैठक में बनेगी। दोपहिया, तीन पहिया व चार पहिया वाहन, फ्रिज, 50 हजार रुपये से अधिक का किसान क्रेडिट कार्ड, पक्का मकान, दस हजार से अधिक की मासिक आय, 50 नाली से अधिक भूमि, आयकर दाता, केंद्र व राज्य सरकार से आर्थिक सहायता प्राप्त करने वाले व्यक्ति को योजना का लाभ नहीं मिलेगा।
प्रशिक्षण कार्यक्रम में एई डीआरडीए एनके ओली, बीडीओ बाराकोट पूरन सिंह रावत, वीडीओ दीपक कुमार टम्टा, गिरीश चन्द्र, हितेश सिंह, एके मिश्र, त्रिलोक सिंह बिष्ट, बीएस भाकुनी, कुंदन सिंह नयाल आदि मौजूद थे।