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शराब तस्करी में आइटीबीपी के दो जवानों को सजा

संवाद सहयोगी, चम्पावत : जिला जज ने सीजेएम के फैसले को पलटते हुए शराब तस्करी के मामले में आइटीबीपी सव

By Edited By: Published: Fri, 24 Jun 2016 06:49 PM (IST)Updated: Fri, 24 Jun 2016 06:49 PM (IST)

संवाद सहयोगी, चम्पावत : जिला जज ने सीजेएम के फैसले को पलटते हुए शराब तस्करी के मामले में आइटीबीपी सवोली कैंप सोनीपत, हरियाणा के दो जवानों को तीन-तीन माह के कारावास व 42-42 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। वर्तमान में एक जवान अरुणाचल प्रदेश जबकि दूसरा जम्मू में तैनात है।

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अभियोजन पक्ष के अनुसार आबकारी विभाग ने 18 जुलाई 2012 को टनकपुर-चम्पावत हाईवे पर ग्रिफ कैंप के निकट ट्रक एचआर69ए-1992 की तलाशी ली। इसमें आइटीबीपी के सामान के साथ हरियाणा से अवैध तरीके से लाई जा रही कंटेसा रम व मैकडावेल व्हीस्की की 180 बोतल शराब बरामद हुई। आबकारी विभाग ने ट्रक चालक आइटीबीबी के सवोली कैंप सोनीपत हरियाणा के हेड कास्टेबल गिरीश चंद्र पुत्र श्रीराय व ट्रक में मौजूद सवोली कैंप आइटीबीपी के सीटी जीडी जवान राजनारायण सिंह पुत्र दुबेदास के खिलाफ आबकारी अधिनियम की धारा 60/72 के तहत रिपोर्ट दर्ज की और दोनों को गिरफ्तार कर लिया।

मामले की सुनवाई के बाद वर्ष 2013 में सीजेएम की अदालत ने फैसला सुनाते हुए दोनों को दोषमुक्त करार दिया था। सरकार ने फैसले के खिलाफ जिला जज की अदालत में अपील की। गुरुवार शाम को जिला जज प्रेम सिंह खिमाल ने सुनवाई के बाद सीजेएम के फैसले को पलटते हुए दोनों जवानों को तीन-तीन माह की कैद व 42-42 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई। गिरीश चंद्र ग्राम बहादुरपुर, थाना सौरिख, जिला कन्नौज व राजनारायण सिंह ग्राम गोबरा, थाना उसाबा, जिला बदायूं उत्तर प्रदेश का रहने वाला है। वर्तमान में गिरीश चंद्र जम्मू में जबकि राजनारायण अरुणाचल प्रदेश में तैनात है। अभियोजन पक्ष की पैरवी जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी सुनील कुमार खर्कवाल ने की।


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