पुत्री से अश्लील हरकत करने पर चार साल कैद
गोपेश्वर: पिता के अपनी ही नाबालिग पुत्री के साथ अश्लील हरकत के मामले में न्यायालय ने चार साल का सश्र
गोपेश्वर: पिता के अपनी ही नाबालिग पुत्री के साथ अश्लील हरकत के मामले में न्यायालय ने चार साल का सश्रम कारावास व 10 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया है। अर्थदंड अदा न करने पर अभियुक्त को एक माह के अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी।
जिला शासकीय अधिवक्ता कुलदीप सिंह बत्र्वाल ने बताया कि यह घटना थाना थराली के अंतर्गत एक गांव में 27 मई 2014 को घटी थी। पत्नी ने ही पति पर नाबालिग पुत्री के साथ अश्लील हरकतें करने की तहरीर दी थी। इसमें थाना थराली ने पिता के विरुद्ध विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज कर आरोपी की गिरफ्तार किया । जिला एवं सत्र न्यायाधीश उत्तम सिंह नबियाल ने अभियोजन एवं बचाव पक्ष की दलीलें सुनी। दोष सिद्ध होने पर न्यायाधीश ने अभियुक्त को चार साल की सश्रम कारावास तथा 10 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया।