बीमा कंपनी को तीन लाख अदा करने के निर्देश
जागरण संवाददाता, बागेश्वर : जिला उपभोक्ता फोरम ने भारतीय जीवन बीमा निगम कंपनी को पॉलिसी धारक की विधव
जागरण संवाददाता, बागेश्वर : जिला उपभोक्ता फोरम ने भारतीय जीवन बीमा निगम कंपनी को पॉलिसी धारक की विधवा पत्नी को तीन लाख की धनराशि का भुगतान करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही कपंनी को वाद व्यय तथा मानसिक कष्ट के एवज में 10 हजार रुपये अदा करने को कहा है।
गडेरा निवासी खष्टी देवी पत्नी स्व. दरबान सिंह ने जिला उपभोक्ता फोरम में शिकायत दर्ज करते हुए कहा कि उनके पति ने एलआइसी से सात पालिसी कराई थीं। 11 फरवरी 2014 को उनके पति की कुछ लोगों ने हत्या कर दी। पत्नी ने भुगतान के लिए दावा किया, लेकिन बीमा कंपनी ने सिर्फ तीन पालिसी का ही भुगतान किया। शेष चार पालिसी का भुगतान करने से इंकार करते हुए कहा कि प्रस्तावक द्वारा पूर्व पालिसी का वर्णन नहीं किया गया था। फोरम ने दोनों पक्षों की दलीलों को सुनते हुए कहा कि बीमा कंपनी ने विधि विरुद्ध दावों को निरस्त किया है। शिकायतकर्ता बीमित राशि पाने का हकदार है।
फोरम के अध्यक्ष एवं जिला जज ज्ञानेंद्र कुमार शर्मा, सदस्य मीना फत्र्याल व संजय लोहनी ने बीमा कंपनी को आदेश दिए कि वह शिकायतकर्ता खष्टी देवी को बीमित राशि तीन लाख का भुगतान करे। इसके अलावा वाद व्यय तथा मानसिक क्षति पूर्ति के लिए अलग से 10 हजार रुपये अदा करे।