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अदालत ने किया दोष मुक्त

अल्मोड़ा : लमगड़ा पुलिस द्वारा चरस तस्करी के आरोप में पकड़े गए आरोपी को न्यायालय ने साक्ष्यों के अभाव म

By Edited By: Published: Fri, 10 Apr 2015 10:37 PM (IST)Updated: Fri, 10 Apr 2015 10:37 PM (IST)

अल्मोड़ा : लमगड़ा पुलिस द्वारा चरस तस्करी के आरोप में पकड़े गए आरोपी को न्यायालय ने साक्ष्यों के अभाव में दोषमुक्त करार दिया है। लमगड़ा पुलिस द्वारा 24 अगस्त 2014 को एसओ श्याम सिंह रावत ने चैकिंग के दौरान शहरफाटक तिराहे पर एक व्यक्ति को हाथ में काला बैग लिए देखा। पुलिस को देखकर भगवान सिंह फत्र्याल पुत्र तेज सिंह फत्र्याल निवासी ग्राम जोग, देवीधुरा हल्द्वानी की ओर भागने लगा। चैकिंग के दौरान फत्र्याल के पास तीन किलो चरस भी पकड़ी गयी। मामले की विवेचना विशेष अदालत में हुई। अभियोजन पक्ष ने छह साक्ष्य अदालत में पेश किए गए। विशेष जज रवींद्र मैठाणी ने मामले के विचारण के बाद अभियुक्त भगवान सिंह फत्र्याल को धारा 8 सपठित 20 स्वापक औषधि एवं मनोत्तेजक पदार्थ अधिनियम 1985 से दोषमुक्त किया। विशेष जज ने निर्देश देते हुआ कि अगर अभियुक्त अभिरक्षा में है, तो उसे तत्काल अवमुक्त कर दिया जाए।


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