एआरटीओ 36 घंटे की पुलिस कस्टडी में
वाराणसी : भ्रष्टाचार के आरोप में निलंबित व जेल में निरुद्ध एआरटीओ राधेश्याम यादव 36 घंटे की पुलिस कस
वाराणसी : भ्रष्टाचार के आरोप में निलंबित व जेल में निरुद्ध एआरटीओ राधेश्याम यादव 36 घंटे की पुलिस कस्टडी में रहेंगे। पुलिस की अपील पर सुनवाई करते हुए विशेष न्यायाधीश (भ्रष्टाचार निवारण) जितेंद्र कुमार पांडेय ने 36 घंटे की कस्टडी रिमांड पर देने का आदेश दिया। पुलिस रिमांड की अवधि 24 जून को सुबह 10 बजे से शुरू होगी।
चंदौली पुलिस ने आठ जून को भ्रष्टाचार के मामले में एआरटीओ को गिरफ्तार किया था। विवेचक की ओर से अदालत में प्रार्थना पत्र दिया गया कि ट्रकों की अवैध वसूली से अर्जित संपत्तियों के दस्तावेज तथा कई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाकर चल अचल संपत्ति के क्रय संबंधी अभिलेख बरामद करने के लिए एआरटीओ को पुलिस अभिरक्षा में दिया जाना आवश्यक है। एआरटीओ ने पुलिस को दिए बयान में कहा है कि वह चलकर दस्तावेजों को बरामद कर सकता है। एक ट्रक संबंधित दस्तावेज भी बरामद कराने को एआरटीओ ने बयान दिया है।
सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष की ओर से दलील दी गई कि पुलिस जिन दस्तावेजों को बरामद कराने की बात कह रही है उनकी प्रासंगिकता नहीं है। न ही आय से अधिक संपत्ति मामले की जांच की जा रही है। ऐसे में पुलिस की अपील नामंजूर की जानी चाहिए। दोनों पक्षों को सुनने और पत्रावलियों को देखने के बाद अदालत ने पर्याप्त आधार पाते हुए आरोपी को पुलिस कस्टडी में देने की स्वीकृति दे दी।