आरोपी को रिमांड पर देने का आदेश
वाराणसी : मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अभय श्रीवास्तव की अदालत ने चोलापुर के साई गांव में आटोचालक अमित प
वाराणसी : मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अभय श्रीवास्तव की अदालत ने चोलापुर के साई गांव में आटोचालक अमित प्रजापति का सिर बरामद करने के लिए आरोपी अमित जायसवाल को छह घटे के पुलिस रिमाड पर देने का आदेश दिया है। रिमाड की अवधि शुक्रवार की सुबह 10 से शाम चार बजे तक होगी। कोर्ट में दिए आवेदन में विवेचक चोलापुर थाना प्रमुख रमेश यादव का कहना था कि आरोपी अमित ने जेल में पूछताछ के दौरान घटनास्थल से चार पाच सौ मीटर की दूरी पर सिर को पोखरे में छिपाने के साथ चलकर बरामद कराने की बात स्वीकार की है। ऐसे में दो दिन की पुलिस कस्टडी रिमाड पर दिए जाने का अनुरोध किया। आरोपी ने कोर्ट में घटना में संलिप्तता से इन्कार किया। अदालत ने सिर बरामदगी को महत्वपूर्ण तथ्य मानते हुए छह घटे की पुलिस रिमाड पर देने का आदेश दे दिया।
गरैइरादतन हत्या में पति को कैद
वाराणसी : अपर सत्र न्यायाधीश तृतीय महंथलाल की कोर्ट ने पत्नी की गैर इरादतन हत्या के मामले में आरोपी पति पूरन को चार वर्ष के कैद की सजा सुनाई है। सहायक शासकीय अधिवक्ता रोहित मौर्या के मुताबिक कपसेठी थाना क्षेत्र के मझगवा गाव के मामले में वादी मुनक ने प्राथमिकी दर्ज कराई की उसके पिता पूरन व मां सरिता के बीच सात फरवरी 2013 की रात झगड़ा हो रहा था, जब वादी वहां गई तब उसे सोने के लिए मा ने भेज दिया। सुबह उठने पर देखा की मां के सिर से खून रिस रहा था पूछने पर मां ने बताया कि रात को राड से उसके पिता ने मार दिया था। यह कहकर बेहोश हो गई और उपचार के दौरान इन्हीं चोटों से उसकी मौत हो गई।
बनारस बार के चुनाव में 57 प्रत्याशी मैदान में
वाराणसी : बनारस बार एसोसिएशन चुनाव में नामाकन पत्रों की जांच के दौरान दो प्रत्याशियों के नामाकन पत्र खारिज कर दिए गए। एल्डर्स कमेटी के अध्यक्ष राधेलाल श्रीवास्तव के मुताबिक संयुक्त मंत्री प्रकाशन पद के प्रत्याशी मनोज कुमार यादव ने जमानत धनराशि ही नहीं जमा की जबकि प्रबंध समिति 15 वर्ष से कम के सदस्य पद पर प्रत्याशी आनंद पाल के अनुमोदक का नामाकन फॉर्म पर हस्ताक्षर नहीं होने के कारण दोनों के नामाकन खारिज कर दिए गए। इस तरह अध्यक्ष समेत 23 पदों पर 57 प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं। बहरहाल शुक्रवार को नामाकन वापसी के बाद ही चुनावी तस्वीर साफ हो सकेगी।
गवाहों के हाजिर न होने पर कोर्ट सख्त
वाराणसी : अपर सत्र न्यायाधीश चतुर्दश महेन्द्र श्रीवास्तव की कोर्ट ने एक मामले में गवाहों के हाजिर नहीं होने पर सिगरा थानाध्यक्ष के खिलाफ कार्रवाई के लिए एसएसपी को निर्देश दिया है। साथ ही गवाहों की उपस्थिति सुनिश्चित कराने के लिए कहा और गवाहों के खिलाफ गैर जमानती वारंट भी जारी किया। सुनवाई की अगली तारीख तीन जनवरी नियत की गई है। अदालत ने कहा कि सरकार बनाम संतोष गुप्ता के मामले में सिगरा थानाध्यक्ष गवाहों को प्रस्तुत करने में दिलचस्पी नहीं ले रहे हैं। आरोप बनने केबाद 15 तारीखों तक गवाही के लिए तारीख नियत की गई पर किसी गवाह को पेश नहीं किया गया और न ही आख्या कोर्ट में दी गई। इसी अदालत ने कैंट थाने के सरकार बनाम अजित वर्मा से संबंधित हत्या के मामले में बेहद लापरवाहीपूर्ण ढंग से वाद की पैरवी पर कोर्ट के आदेश की अवहेलना बताते हुए प्रभारी निरीक्षक कैंट को 19 दिसंबर को तलब करते हुए कहा है यह स्पष्ट करें की क्यों न अनुशासनात्मक कार्यवाही के लिए एसएसपी को संदर्भित कर दिया जाए।
अपहरण मामले में अभियुक्त को कड़ी कैद
वाराणसी : फास्ट ट्रैक कोर्ट के न्यायाधीश वेद प्रकाश वर्मा की कोर्ट ने नाबालिग किशोरी को बहका फुसलाकर अपहरण के मामले में अभियुक्त इंद्रजीत को पांच वर्ष की कैद व आठ हजार जुर्माने की सजा सुनाई। आधी धनराशि पीड़िता को दी जाएगी। सहायक शासकीय अधिवक्ता संजय श्रीवास्तव के मुताबिक बड़ागाव थाने में वादी ने 21 अप्रैल 2009 को दर्ज प्राथमिकी में कहा कि 20 अपै्रल की रात उसकी पुत्री का पड़ोसी आरोपी ने अपहरण कर लिया।