सुपर स्पेशिलिटी हास्पिटल पर 13.31 लाख हर्जाना
वाराणसी : इलाज के दौरान डाक्टर की लापरवाही से दुर्घटना में घायल पीड़ित के अपंग हो जाने को जिला उपभोक्
वाराणसी : इलाज के दौरान डाक्टर की लापरवाही से दुर्घटना में घायल पीड़ित के अपंग हो जाने को जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष न्यायालय ने गंभीरता से लिया है। फोरम के न्यायाधीश जगदीश्वर सिंह और सदस्य शशी यादव की पीठ ने पीड़ित को न्याय देते हुए अस्पताल पर 13 लाख 31 हजार रुपये हर्जाना का आदेश दिया है। आदेश का पालन नहीं करने पर अस्पताल को 10 फीसदी वार्षिक ब्याज देना पडे़गा।
गोरखपुर रेल विहार कालोनी निवासी सूरज बेली सात जुलाई 2015 को अपनी बहन मोनिका मैथ्यू से मिलने उसके कैंट रेलवे स्टेशन स्थित घर जा रहा था। रास्ते में सूरज दुर्घटना में घायल हो गया। इलाज के लिए सिगरा भगवानदास नगर कालोनी स्थित आर्थोमैक्स सुपर स्पेशिलिटी हास्पिटल पहुंचा। अस्पताल के मालिक और डाक्टर अमित जायसवाल ने इलाज आरंभ किया। बताया कि उसके पैर की टीबिया हड्डी का कंडाइल टूट गया है। प्लेट लगाने के बाद वह पूरी तरह ठीक हो जाएगा और पहले की तरह चलने लगेगा। 12 जुलाई को आपरेशन कर 17 को उसे अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया। 23 जुलाई को पुन: बुला कर टांके काटे गए। डाक्टर ने उससे आपरेशन, भर्ती, दवा आदि के नाम पर करीब एक लाख रुपये लिए। इसके बाद भी सूरज को असहनीय दर्द बना रहा। घाव तो सूख गए लेकिन उसका घुटना मुड़ना बंद हो गया। वह अपाहिज हो कर बिस्तर पर पड़ गया। सूरज ने गोरखपुर स्थित एलएनएम रेलवे हास्पिटल के चिकित्सक से सलाह लिया तो पता चला कि प्लेट सही तरीके से नहीं लगा। इसके बाद दूसरा आपरेशन किया गया। इसमें करीब ढाई लाख रुपये खर्च हुए। वह ठीक तो हो गया लेकिन स्थाई रूप से अपंग हो गया। फोरम ने पीड़ित के पक्ष को स्वीकार करते हुए अस्पताल और डाक्टर को अपना पक्ष रखने का पूरा मौका दिया लेकिन कोई नहीं आया। फोरम ने इस पर एकपक्षीय आदेश दिया। आदेश में अस्पताल और डाक्टर को 13 लाख 26 हजार रुपये हर्जाना और पांच हजार रुपये मुकदमे का खर्च देने का आदेश पारित किया।