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सर्किल रेट में 60 फीसद की बढ़ोतरी, सख्त एतराज

वाराणसी : जिलाधिकारी की मूल्यांकन सूची (सर्किल रेट) में 60 फीसद तक की बढ़ोतरी करने पर सख्त एतराज दर्

By Edited By: Published: Thu, 28 Jul 2016 02:23 AM (IST)Updated: Thu, 28 Jul 2016 02:23 AM (IST)
सर्किल रेट में 60 फीसद की बढ़ोतरी, सख्त एतराज

वाराणसी : जिलाधिकारी की मूल्यांकन सूची (सर्किल रेट) में 60 फीसद तक की बढ़ोतरी करने पर सख्त एतराज दर्ज कराया गया है। अलग-अलग उप निबंधन दफ्तरों में इस बाबत दर्ज कराई गई 21 आपत्तियों का गुरुवार को निस्तारण कर दिया जाएगा। इसके आधार पर ही जिले में नया सर्किल रेट एक अगस्त से प्रभावी माना जाएगा।

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सेंट्रल बार एसोसिएशन की ओर से इस बाबत दाखिल आपत्ति में जिन इलाकों में 40 फीसद के स्थान पर 60 फीसद तक सर्किल रेट बढ़ा दिया गया है उसे कम किया जाय। मात्र 10 से 12 फीसद रेट में बढ़ोतरी का सुझाव दिया गया। कहा गया, सर्किल रेट प्रतिवर्ष नया जारी किया जाता है, प्रतिवर्ष इतनी मंहगाई नहीं बढ़ती है। कृषि भूमि की दरें एयर में निर्धारित होनी चाहिए। 200 मीटर त्रिज्या में आबादी न मानी जाय। अगर कृषि भूमि है तो कृषि दर ही लगाया जाय। वहीं दूसरी तरफ बिल्डर्स एसोसिएशन ने सीपीडब्ल्यूडी दर पर भवन निर्माण की दरें निर्धारित करने पर जोर दिया है। इसके रेट का निर्धारण 17000-18000 प्रति स्क्वायर मीटर रखा जाय। वर्तमान में दर 17000 से 24000 प्रति स्क्वायर मीटर निर्धारित है जिसे 30000 प्रति स्क्वायर मीटर करने के प्रस्ताव पर आपत्ति दर्ज कराई। कहा कि अत्यधिक बढ़ोतरी से फ्लैटों की रजिस्ट्री पर प्रतिकूल असर पड़ेगा। इससे बाजारू मूल्य ज्यादा हो जाएगा। क्रेता को आयकर ज्यादा भरना होगा। वहीं गंगा, गोमती व वरुणा नदी के किनारे अब दरें नहीं घटेंगी। वर्तमान दरों के आधार पर ही सर्किल रेट में बढ़ोत्तरी की जाएगी। नदी किनारे 200 मीटर या फिर 50 मीटर त्रिज्या का पैमाना अब लागू नहीं किया जाएगा। वाणिज्यिक गतिविधियों के मद्देनजर नदी के किनारे रेट बढ़ाया जाएगा।


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