हिस्ट्रीशीटर नागा को 10 साल की सजा
वाराणसी : विशेष न्यायाधीश (गैंगेस्टर एक्ट) डा. एके सिंह की अदालत ने रोहनिया थाने के गैंगेस्टर के एक
वाराणसी : विशेष न्यायाधीश (गैंगेस्टर एक्ट) डा. एके सिंह की अदालत ने रोहनिया थाने के गैंगेस्टर के एक मामले में दोषी पाते हुए हाल में चर्चित सपा नेता नागा यादव को 10 वर्ष की कड़ी कैद के साथ 5 हजार जुर्माने की सजा सुनाई है।
फैसला सुनाए जाने के दौरान कोर्ट में अभियुक्त नागा यादव की तरफ से दलील दी गई कि गैंग चार्ट के 13 मामलों में से 8 में बरी हो चुका है। 20 अगस्त 2001 से 26 सितंबर 2014 तक जेल में लगभग 13 वर्ष रहा। ऐसे में सजा जेल में बिताई गई अवधि में समायोजित की जाय। नागा पर 16 मई 2001 में कनकपुर में नागा यादव द्वारा पुलिस पार्टी पर जानलेवा हमले, हत्या, अपहरण समेत 13 मामलों के आधार पर तत्कालीन थानाध्यक्ष एमपी सिंह ने रोहनिया थाने में गैंगेस्टर मामला दर्ज कराया था। कोर्ट ने अभियुक्त को दोषी पाया और जेल में बिताई गई अवधि सजा में समाहित करते हुए 10 वर्ष की सजा सुना दी। अभियुक्त द्वारा फैसले के बाद अदालत में अर्थदंड की धनराशि जमा कर दी गई।
मंत्री से विवाद में रहा चर्चित
नागा यादव पिछले दिनों जिला पंचायत चुनाव और प्रदेश सरकार के लोक निर्माण मंत्री सुरेंद्र पटेल से विवाद को लेकर चर्चा में रहा। दोनों के बीच विवाद इतना बढ़ा कि नागा के समर्थन में जिला मुख्यालय पर कई दिनों तक धरना चला। थाने में रिपोर्ट दर्ज आदि की कार्रवाई हुई। विवाद का मामला सपा मुखिया तक पहुंच गया था। बाद में किसी तरह से शांत हुआ।