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विलंबित चल रहे विकास कार्यो को दो माह की मोहलत

जागरण संवाददाता, वाराणसी : विकास कार्यो को लेकर नगर निगम सख्त हो गया है। नगर आयुक्त डा. श्रीहरि प्रत

By Edited By: Published: Tue, 01 Sep 2015 01:18 AM (IST)Updated: Tue, 01 Sep 2015 01:18 AM (IST)

जागरण संवाददाता, वाराणसी : विकास कार्यो को लेकर नगर निगम सख्त हो गया है। नगर आयुक्त डा. श्रीहरि प्रताप शाही ने सोमवार को आदेश जारी करते हुए जो कार्य विलंबित चल रहे हैं उनको दो की मोहलत दी है। यदि इस समयावधि में संबंधित फर्म या ठेकेदार कार्य पूरा नहीं करते हैं तो उनको डिबार घोषित करने का आदेश मुख्य अभियंता कैलाश सिंह को दिया है। सचेत किया है कि हर हाल में यह सुनिश्ति हो कि जहां विकास कार्य हो रहे हैं वहां पर कार्य का पूरा ब्योरा बताता बोर्ड लगा है या नहीं।

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बताया कि नगर निगम द्वारा विभिन्न मदों में राज्य वित्त आयोग, नगर निगम निधि, विधायक निधि, 13वां वित्त आयोग, नगरीय सड़क सुधार, नगरीय जल निकासी, नगरीय अवस्थापना विकास निधि, रोड कटिंग आदि कार्य कराए जा रहे हैं। इनमें कई कार्य को लेकर विभिन्न स्तर पर भुगतान लंबित है। इनके भुगतान के संबंध में जो पूर्ण नहीं हुए हैं, उनके प्रकरण में 60 फीसद तक चलित भुगतान (रनिंग पेमेंट) किया जाएगा। शेष भुगतान कार्य पूर्ण होने पर होगा। यदि पूर्व से चलित भुगतान के लिए लंबित पत्रावली पर 60 फीसद से अधिक भुगतान की संस्तुति की गई हो तो भी उसमें संशोधन कर भुगतान की जो सीमा तय की गई है उसे सुनिश्रि्वत कराया जाए। पूर्ण हो चुके कार्य का भुगतान से पूर्व कार्य स्थल पर मलबा आदि अवशेष न पड़ा हो, कार्य प्रारंभ करते समय, कार्य के मध्य व पूर्ण होने के बाद उसके फोटोग्राफ पत्रावली संग लगा है या नहीं आदि सुनिश्ति करा लें।

बताया कि पांच लाख से ऊपर की धनराशि के कार्यो में अंतिम भुगतान से पूर्व तृतीय पक्ष से गुणवत्ता परीक्षण करा लिया जाए। बताया कि कार्य स्थल पर लगाने वाले बोर्ड पर कार्य का नाम, लागत, कार्य पूर्ण होने की तिथि, फर्म या ठेकेदार का नाम, मद, वित्तीय वर्ष जिसमें शुरू हुआ और कब कार्य खत्म होगा आदि जानकारी अंकित होनी चाहिए।


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