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अतिक्रमण पर लगेगा नगर निगम का लाल निशान

जागरण संवाददाता, वाराणसी : सड़कों व नाला-नाली पर अतिक्रमण करने वालों के विरुद्ध नगर निगम सख्त हो ग

By Edited By: Published: Tue, 01 Sep 2015 01:18 AM (IST)Updated: Tue, 01 Sep 2015 01:18 AM (IST)
अतिक्रमण पर लगेगा नगर निगम का लाल निशान

जागरण संवाददाता, वाराणसी : सड़कों व नाला-नाली पर अतिक्रमण करने वालों के विरुद्ध नगर निगम सख्त हो गया है। नगर आयुक्त डा. श्रीहरि प्रताप शाही ने सोमवार को आदेश जारी किया है कि अतिक्रमण पर लाल निशान लगाएं। 20 सितंबर तक कार्यवाही पूरी कर लें। इस दौरान संबंधित व्यक्ति व फर्म को नोटिस दें। यदि तय मियाद में वे खुद नहीं हटाते हैं अतिक्रमण तो नगर निगम तोड़ने का कार्य करेगा। इतना ही नहीं इसका हर्जाना भी लेगा।

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नगर आयुक्त ने बताया कि नगर निगम सीमा में संरक्षित मार्गो पर शहर के कुछ लोगों द्वारा सड़कों, गलियों, नालों पर स्थायी व अस्थायी रूप से अतिक्रमण किया गया है। इस कारण यातायात अवरुद्ध होता है। शहर की सफाई व्यवस्था भी प्रभावित होती है। इस संबंध में जिलाधिकारी राजमणि यादव द्वारा छह अगस्त को आयोजित बैठक में यह निर्देश दिया था कि नगर निगम के संरक्षित मार्गो का सर्वे कराकर यह देख लिया जाए कि उस मार्ग की चौड़ाई क्या है। यदि उस मार्ग पर अनाधिकृत रूप से किसी ने अतिक्रमण किया है तो विभागीय अभिलेखों द्वारा उक्त निर्माण पर लाल निशान लगा दिया जाए और उसे हटाने के लिए संबंधित व्यक्ति या फर्म को नोटिस दी जाए। नोटिस के बाद भी तोड़ने की कार्यवाही नहीं होती है और अवैध निर्माण जस का तस है तो नगर निगम द्वारा ध्वस्त करने की कार्यवाही अमल में लाई जाए। इतना ही नहंी ध्वस्तीकरण का जुर्माना भी संबंधित व्यक्ति से वसूला जाए। आदेशित किया कि सामान्य विभाग, अतिक्रमण विभाग व राजस्व विभाग के लेखपाल एवं अमीन को लगाकर कार्यवाही अमल में लाई जाए।


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