दुष्कर्मी को दस साल की सजा
वाराणसी : युवती को बहला फुसलाकर भगा ले जाने तथा उसके साथ दुष्कर्म करने के एक मामले में शुक्रवार को अ
वाराणसी : युवती को बहला फुसलाकर भगा ले जाने तथा उसके साथ दुष्कर्म करने के एक मामले में शुक्रवार को अदालत ने अभियुक्त मोनू उर्फ मुकेश गुप्ता को दस साल के सश्रम कारावास एवं बीस हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। फास्ट ट्रैक कोर्ट के जज विनय कुमार द्विवेदी की अदालत ने अभियुक्त की ओर से अर्थदंड की राशि जमा करने के बाद उसमें से आधी रकम पीड़िता को देने का आदेश दिया।
अर्थदंड न देने पर अभियुक्त को एक साल की अतिरिक्त सजा काटनी होगी। अदालत में अभियोजन पक्ष की पैरवी डीजीसी अनिल कुमार सिंह तथा एडीजीसी आलोक शुक्ल ने की। अभियोजन पक्ष के अनुसार गंगापुर रोहनिया निवासी मोनू उर्फ मुकेश गुप्ता 14 मार्च 2012 को रात करीब दस बजे उसी क्षेत्र की एक युवती को बहला फुसलाकर भगा ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया। युवती के परिजनों ने अभियुक्त के खिलाफ रोहनिया थाने में एफआइआर दर्ज कराई थी। घटना के कुछ दिन बाद पुलिस ने युवती को बरामद कर उसका मेडिकल कराने के बाद अदालत में बयान दर्ज कराया। इस मामले में दो अन्य आरोपियों के खिलाफ अदालत में सुनवाई चली। अदालत ने साक्ष्य के अभाव में दोनों आरोपियों को दोषमुक्त कर दिया।