एसडीएम कोर्ट में फैसला होने तक नहीं हो सकेगा निर्माण
शुक्लागंज, संवाद सहयोगी : गोपीनाथपुरम स्थित नगर पालिका की सरकारी जमीन पर अवैध कब्जे को लेकर मचे घमासान पर फिलहाल एसडीएम कोर्ट से फैसला आने तक विराम लग गया है। विवाद के बाद विवादित जमीन पर किसी भी प्रकार के निर्माण कार्य पर रोक लगा दी गई थी। फिलहाल, एसडीएम विवादित जमीन का किसी का भी होने की बात कह रहे हैं। उनके अनुसार इस पर फैसला आने में समय लग सकता है। हालांकि, फैसला आने तक इस जमीन पर किसी प्रकार के निर्माण पर सख्ती के साथ रोक लगा दी गई है।
बता दें गोपीनाथपुरम में पालिका की सरकारी जमीन पर कब्जा करने की लिखित शिकायत क्षेत्रीय सभासद अभिलाषा मिश्रा ने एडीएम, एसडीएम व पालिकाध्यक्ष से की थी। इस संबंध में पालिकाध्यक्ष मनोज गुप्ता ने बताया था हाईकोर्ट से करीब साढ़े तीन माह पहले लगभग 12 बीघा जमीन नगर पालिका को मिली थी। पालिका द्वारा किसी किसी प्रकार का हस्तक्षेप न करने पर कुछ लोगों ने अवैध रूप से लगभग चार बीघे जमीन पर कब्जा कर लिया है। अध्यक्ष के अनुसार मामला एसडीएम सरयू प्रसाद शुक्ला के संज्ञान में है और उनकी कोर्ट से मामले में फैसला आने के बाद अवैध निर्माण गिरवा कर पालिका अपनी जमीन लेगी।
हालांकि, दूसरे पक्ष ने पालिका के दावों को सिरे से खारिज करते हुए बताया थ कि यदि जमीन पालिका की है तो वह साक्ष्य के रूप में कागज दिखाए।
इस मामले पर फैसला आने में अभी समय लग सकता है। कोर्ट से कोई फैसला आने तक जमीन न पालिका की कही जा सकती है और न ही आरोपी पक्ष की। मामले में कार्रवाई की जा रही है।
-सरयू प्रसाद शुक्ला, एसडीएम उन्नाव।