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मूर्ति चोर को एक साल का कारावास

सुलतानपुर : 25 लाख रुपये की बुद्ध प्रतिमा चोरी कर बेचे जाने के मामले में अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्र

By JagranEdited By: Published: Sun, 26 Feb 2017 12:40 AM (IST)Updated: Sun, 26 Feb 2017 12:40 AM (IST)
मूर्ति चोर को एक साल का कारावास

सुलतानपुर : 25 लाख रुपये की बुद्ध प्रतिमा चोरी कर बेचे जाने के मामले में अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट पंचम ने अभियुक्त कलेक्टर को दोषी करार दिया। शनिवार को एक साल की सजा सुनाई गई। प्रकरण एटा जिले से जुड़ा हुआ है।

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कूरेभार थानाध्यक्ष भरत यादव ने एक सितंबर 1998 में स्थानीय थाने में मुकदमा दर्ज कराया था। आरोप था कि कलेक्टर उर्फ सलीम निवासी मेवली थाना कोतवाली नगर व बिक्कन उर्फ मुन्ना खां निवासी कोतवाली देहात जिला एटा ने पूर्व में 25 लाख रूपये की अष्टधातु की मूर्ति चुरा ली थी। जिसे कूरेभार थानाक्षेत्र में पकड़ा गया था। पकड़ी गई मूर्ति भगवान बुद्ध की बताई गई थी। इसके अलावा कुछ नकद रुपये भी बरामद किए गए थे। पूछताछ के दौरान सामने आया था कि एटा से चुराई गई मूर्ति को कूरेभार में बेचने का प्रयास किया जा रहा था। जिसे गश्त के दौरान पकड़ा गया था। मामले में एक आरोपी बिक्कन उर्फ मुन्ना खां की मौत हो गई। अभियोजन पक्ष की तरफ से चार गवाह पेश किए गए थे। गवाह व साक्ष्यों का अवलोकन करने के बाद न्यायाधीश सपना शुक्ला ने कलेक्टर को दोषी करार दिया। उसे एक साल के कारावास की सजा दी गई है।


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