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जेलर समेत तीन कर्मियों पर दर्ज होगी एफआइआर

सुलतानपुर: हत्या के मामले में निरुद्ध एक बंदी की जिला कारागार में पिटाई मामले को अदालत ने संज्ञान मे

By JagranEdited By: Published: Tue, 28 Mar 2017 10:31 PM (IST)Updated: Tue, 28 Mar 2017 10:31 PM (IST)
जेलर समेत तीन कर्मियों पर दर्ज होगी एफआइआर

सुलतानपुर: हत्या के मामले में निरुद्ध एक बंदी की जिला कारागार में पिटाई मामले को अदालत ने संज्ञान में ले लिया है। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने जेलर समेत तीन कर्मियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर नगर कोतवाली पुलिस को विवेचना के आदेश दिए हैं।

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नगर कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत घरहाखुर्द निवासी आदिल उर्फ रुखसार हत्या के एक मामले में गत दिवस जिला कारागार में निरुद्ध था। उसके पिता शहाबुद्दीन ने मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में अर्जी देकर आरोप लगाया कि जेल प्रशासन ने उसके बेटे को मेरठ जेल स्थानांतरित कर दिया था, लेकिन उस पर अदालत ने रोक लगा दी। अपनी मनमानी न कर पाने के कारण जेलर व उनके सहयोगी हेड कांस्टेबिल अशोक तिवारी, बंदीरक्षक अशोक यादव ने गत 18 मई को जेल के अस्पताल में इलाज के दौरान आदिल को जमकर मारापीटा। इस बात की जानकारी परिवारीजनों को तब हुई, जब वे लोग उससे मुलाकात करने के लिए पहुंचे। फिर मामले को लेकर परिवार के लोग अदालत पहुंचे। जहां मामला सुना गया। बीते सोमवार को सुनवाई करते हुए सीजेएम वीके आजाद ने घटनाक्रम को संज्ञान में लिया और नगर कोतवाली पुलिस को निर्देश दिए कि तत्काल प्रकरण में जेलर समेत तीनों आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर मामले की जांच की जाए।


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