कूरेभार थानाध्यक्ष को मुकदमा दर्ज करने का आदेश
सुलतानपुर : फर्जी प्रपत्र लगाकर बैंक आफ बड़ौदा की शाखा से ऋण लेने के मामले में अपर मुख्य न्यायिक मजिस
सुलतानपुर : फर्जी प्रपत्र लगाकर बैंक आफ बड़ौदा की शाखा से ऋण लेने के मामले में अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट पंचम ने मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया है। शाखा प्रबंधक की अर्जी पर यह आदेश जारी हुआ है।
धनपतगंज के अतरसुमा कला स्थित बैंक आफ बड़ौदा के शाखा प्रबंधक अश्विनी ¨सह की तरफ से अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट पंचम की कोर्ट में अर्जी दी गई थी। अर्जी के मुताबिक 23 अक्तूबर 2013 को सियाराम व सालिकराम निवासी मनीपुर पटना थाना कूरेभार ने फर्जी प्रपत्र लगाकर पांच लाख का ऋण प्राप्त किया था। इस पैसे से ट्रैक्टर खरीदने की बात कही गई थी। बाद में इसकी जांच कराई गई तो कागजात फर्जी निकले। इसकी शिकायत पुलिस को दी गई थी। इसी बीच सियाराम व सालिकराम बैंक में आए और जान से मार देने की धमकी दी। स्थानीय पुलिस को सूचना दी गई, लेकिन पुलिस की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की गई। जिस पर प्रबंधक की तरफ से अधिवक्ता शिवेंद्र प्रताप ¨सह ने कोर्ट में पीडि़त का पक्ष रखा। प्रकरण को सुनने के बाद न्यायाधीश ने कूरेभार थाना प्रभारी को मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया है।