दुष्कर्म के आरोपी पति-पत्नी की जमानत अर्जी खारिज
सुलतानपुर : किशोरी का अपहरण कर पंजाब प्रांत में रह रहे अपने भाई के घर ले जाकर दुष्कर्म करने के माम
सुलतानपुर : किशोरी का अपहरण कर पंजाब प्रांत में रह रहे अपने भाई के घर ले जाकर दुष्कर्म करने के मामले में अपराध में सहयोग कर रहे भाई व भाभी की जमानत अर्जी जिला एवं सत्र न्यायालय में नामंजूर हो गई। प्रकरण गौरीगंज थाना क्षेत्र के गुवांवा गांव से जुड़ा हुआ है।
गौरीगंज थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी किशोरी 19 सितंबर 2015 को घर से बाहर जा रही थी। रास्ते में गौरीगंज थाना क्षेत्र के गुवांवा निवासी राम¨सह की कार खड़ी थी। आरोपी विनोद, प्रमोद, गोली व मनीष किशोरी का अपहरण करने की फिराक में रास्ते में खड़े थे। पीड़िता के कार के पास आते ही आरोपियों ने मुंह पर रुमाल रखकर उसे जबरन गाड़ी मे बिठा लिया। घटना के दौरान किशोरी बेहोश हो गई। उसे जब होश आया तो वह पंजाब प्रांत के लुधियाना जिले के प्रतापपुर इलाके में थी। आरोप है कि विनोद ने अपने बड़े भाई जयकरन व कमलेश के आवास पर किशोरी को कई दिनों तक रखा। भाई-भाभी की सहमति से उसके साथ दुष्कर्म किया गया। आरोपियों ने पीड़िता को मुंह खोलने पर जान से मारने की धमकी दी। मामले में गौरीगंज थाने में मुकदमा दर्ज हुआ। पुलिस ने भाई जयकरन, भाभी कमलेश निवासी गुवांवा गौरीगंज को हिरासत में लेकर जेल भेज दिया। प्रकरण में शनिवार को पास्को एक्ट कोर्ट में कमलेश व जयकरन की तरफ से जमानत अर्जी पेश की गई। सहायक शासकीय अधिवक्ता रमेश चंद्र यादव ने कोर्ट से कहा कि दुराचार में भाई व भाभी भी संलिप्त हैं। बहस सुनने के बाद न्यायधीश अजय कुमार दीक्षित ने दोनों की जमानत अर्जी नामंजूर कर दी।