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फर्जी जेलर की जमानत खारिज

सुलतानपुर : फर्जी जेलर बनकर लाखों का सामान ठगने के मामले में स्पेशल जज एससीएसटी एक्ट ने अभियुक्त की

By Edited By: Published: Tue, 28 Jun 2016 12:27 AM (IST)Updated: Tue, 28 Jun 2016 12:27 AM (IST)

सुलतानपुर : फर्जी जेलर बनकर लाखों का सामान ठगने के मामले में स्पेशल जज एससीएसटी एक्ट ने अभियुक्त की जमानत अर्जी खारिज कर दी। आरोपी बिहार प्रांत के बैशाली जिले के निवासी हैं।

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बिहार प्रांत के बैशाली जिलांतर्गत पकौली बिद्दूपुर निवासी संतोष ¨सह व प्रतापगढ़ जिले के कोतवाली नगर अंतर्गत दहिलामऊ निवासी अनिल शुक्ल बीते 29 मई 2016 को एसपी आवास के निकट स्थित एक इन्वर्टर की दुकान पर पहुंचे। खुद को जेलर बताते हुए बीस इन्वर्टर व बैटरी भेजने का ऑर्डर दिया। फर्जी चेक देकर सामान उठा लिया। शाहगंज निवासी दुकानदार फहीम की तहरीर पर कोतवाली नगर में ठगी समेत अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ। दूसरी घटना कुड़वारनाका के व्यापारी राजेंद्र अग्रवाल से हुई। यहां भी दोनों ने मिलकर एलइडी टीवी समेत लाखों के इलेक्ट्रानिक सामान जेलर बनकर हड़प लिए। पीड़ित की तहरीर पर केस दर्ज हुआ। सोमवार को स्पेशल जज एससीएसटी एक्ट के न्यायाधीश जयकृष्ण तिवारी ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद जमानत अर्जी खारिज कर दी।


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