जिलाजज ने नामंजूर की हत्याभियुक्त की जमानत अर्जी
सुलतानपुर : प्रधानी का नामांकन फॉर्म लेने आ रहे प्रत्याशी की गोलीमारकर हत्या करने के मामले में जिलाज
सुलतानपुर : प्रधानी का नामांकन फॉर्म लेने आ रहे प्रत्याशी की गोलीमारकर हत्या करने के मामले में जिलाजज ने सोमवार को हत्याभियुक्त की जमानत अर्जी नामंजूर कर दी। प्रकरण जिले के धम्मौर थाने के स्थानीय ग्राम पंचायत से जुड़ा हुआ है।
धम्मौर थानाक्षेत्र के स्थानीय ग्राम पंचायत निवासी मनोज सिंह अपने भाई विजय कुमार सिंह उर्फ राजा बाबू के साथ 16 दिसंबर 2015 को बाइक से दूबेपुर ब्लॉक आ रहे थे। उनके साथ जगदीश कश्यप और सुधांशु सिंह भी ब्लॉक के लिए आ रहे थे। हरिहरपुर और अकारीपुर के बीच कर्मवीर सिंह उर्फ बिक्की , शिवम सिंह, अनुराग सिंह उर्फ अन्नू व तीरथराज सिंह अचानक वहां आए और ताबड़तोड़ फाय¨रग शुरू कर दी। इसी बीच हमलावरों ने विजय कुमार सिंह उर्फ राजा बाबू को घेरकर गोली मार दी। स्थानीय लोगों के पहुंचने पर वे लोग भाग खड़े हुए। मनोज कुमार सिंह साथियों के साथ मिलकर राजा बाबू को जिला अस्पताल लेकर पहुंचे। जहां थोड़ी देर बाद चिकित्सकों ने राजाबाबू को मृत घोषित कर दिया। मनोज सिंह ने प्रकरण की लिखित सूचना धम्मौर पुलिस को दी। तहरीर पर मुकदमा पंजीकृत हुआ। सोमवार को जिलाजज की अदालत में अभियुक्त कर्मवीर सिंह और शिवम सिंह की तरफ से जमानत अर्जी पेश की गई। वादी के अधिवक्ता तारकेश्वार सिंह और पूर्व जिला शासकीय अधिवक्ता क्रिमिनल एमपी त्रिपाठी ने चार गवाहों का जिक्र करते हुए बहस की। दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद जिलाजज डॉ. नरेश कुमार बहल ने अभियुक्त कर्मवीर सिंह और शिवम सिंह की जमानत अर्जी खारिज कर दी।