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सिपाही के हत्यारोपी की जमानत खारिज

सुलतानपुर : अमेठी के भूपति भवन में हुए बवाल के मुख्य अभियुक्त की जमानत अर्जी जिला जज राकेश कुमार उपा

By Edited By: Published: Fri, 29 May 2015 09:49 PM (IST)Updated: Fri, 29 May 2015 09:49 PM (IST)
सिपाही के हत्यारोपी की जमानत खारिज

सुलतानपुर : अमेठी के भूपति भवन में हुए बवाल के मुख्य अभियुक्त की जमानत अर्जी जिला जज राकेश कुमार उपाध्याय ने खारिज कर दी। आरोप है कि इसी ने गोली मारकर सिपाही की हत्या कर दी थी।

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सांसद डॉ.संजय ¨सह के भूपति भवन आगमन वाले दिन 14 सितंबर 2014 को कुंवर अनंत विक्रम ¨सह के समर्थक बड़ी संख्या में जमा थे। दोपहर बाद करीब दो बजे वहां बवाल हो गया। उग्र भीड़ को रोकने के लिए पुलिस को लाठी चार्ज करना पड़ा। इस बीच पथराव हुआ और गोलियां भी चलीं। वहां तैनात सिपाही विजय कुमार मिश्र को गोली लगी। इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। प्रकरण में कई लोगों पर मुकदमा दर्ज कराया गया। पुलिस ने रामनगर निवासी बिन्नू बारी को हत्या का मुख्य अभियुक्त बनाया था। उच्च न्यायालय के निर्देश पर मामले की विशेष जांच कराई गई। जिसमें कई निर्दोष पाए गए और कुछ लोगों की जमानत जिला जज ने मंजूर कर ली। शुक्रवार को बिन्नू बारी के जमानत प्रार्थना पत्र पर बहस हुई। शासकीय अधिवक्ता तारकेश्वर ¨सह ने पूरे घटनाक्रम के बारे में बताते यह जानकारी दी कि बिन्नू बारी की ही गोली से सिपाही की मौत हुई थी। न्यायाधीश ने जमानत प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया।


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