स्वामी प्रसाद मौर्य की गिरफ्तारी के आदेश
संवादसूत्र, सुल्तानपुर : हिंदू देवी-देवताओं के खिलाफ अमर्यादित टिप्पणी करने के मामले में सीजेएम की अ
संवादसूत्र, सुल्तानपुर : हिंदू देवी-देवताओं के खिलाफ अमर्यादित टिप्पणी करने के मामले में सीजेएम की अदालत ने गुरुवार को बसपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य की गिरफ्तारी के आदेश दिए हैं। स्वामी प्रसाद के खिलाफ गैरजमानती वारंट जारी किया गया है।
सिविल कोर्ट में वकालत करने वाले कूरेभार क्षेत्र के जूड़ापट्टी गांव निवासी अनिल तिवारी ने स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ सीजेएम परवेज अहमद की अदालत में 23 सितंबर 2014 को परिवाद दायर किया था। परिवाद में उन्होंने कहा है कि पूर्वमंत्री मौर्य ने 22 सितंबर को जनसभा के दौरान लोगों को संबोधित करते हुए हिंदू देवी-देवताओं के खिलाफ अमर्यादित टिप्पणी की। समाचार पत्रों में प्रकाशित उनका बयान पढ़ने से ठेस पहुंची है। मौर्य का उक्त बयान धार्मिक भावना भड़काने वाला है। अदालत में अनिल तिवारी व तेज बहादुर सिंह तथा श्रवण कुमार पांडेय का बयान दर्ज किया गया। 20 नवंबर 2014 को सीजेएम ने बसपा महासचिव के खिलाफ मुकदमा चलाने का आदेश देते हुए अदालत में हाजिर होने का आदेश दिया था। गुरुवार को सुनवाई के दौरान परिवादी ने अभियुक्त के जानबूझ कर हाजिर न होने का तर्क दिया। स्वामी प्रसाद की ओर से रिवीजन भी दायर किया गया है। सीजेएम ने मौर्य को अनुपस्थित मानकर गैर जमानतीय वारंट जारी करने का आदेश दिया। मुकदमे की अगली सुनवाई पांच जनवरी को होगी।