Move to Jagran APP

स्वामी प्रसाद मौर्य की गिरफ्तारी के आदेश

संवादसूत्र, सुल्तानपुर : हिंदू देवी-देवताओं के खिलाफ अमर्यादित टिप्पणी करने के मामले में सीजेएम की अ

By Edited By: Published: Thu, 18 Dec 2014 09:28 PM (IST)Updated: Thu, 18 Dec 2014 09:28 PM (IST)
स्वामी प्रसाद मौर्य की गिरफ्तारी के आदेश

संवादसूत्र, सुल्तानपुर : हिंदू देवी-देवताओं के खिलाफ अमर्यादित टिप्पणी करने के मामले में सीजेएम की अदालत ने गुरुवार को बसपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य की गिरफ्तारी के आदेश दिए हैं। स्वामी प्रसाद के खिलाफ गैरजमानती वारंट जारी किया गया है।

loksabha election banner

सिविल कोर्ट में वकालत करने वाले कूरेभार क्षेत्र के जूड़ापट्टी गांव निवासी अनिल तिवारी ने स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ सीजेएम परवेज अहमद की अदालत में 23 सितंबर 2014 को परिवाद दायर किया था। परिवाद में उन्होंने कहा है कि पूर्वमंत्री मौर्य ने 22 सितंबर को जनसभा के दौरान लोगों को संबोधित करते हुए हिंदू देवी-देवताओं के खिलाफ अमर्यादित टिप्पणी की। समाचार पत्रों में प्रकाशित उनका बयान पढ़ने से ठेस पहुंची है। मौर्य का उक्त बयान धार्मिक भावना भड़काने वाला है। अदालत में अनिल तिवारी व तेज बहादुर सिंह तथा श्रवण कुमार पांडेय का बयान दर्ज किया गया। 20 नवंबर 2014 को सीजेएम ने बसपा महासचिव के खिलाफ मुकदमा चलाने का आदेश देते हुए अदालत में हाजिर होने का आदेश दिया था। गुरुवार को सुनवाई के दौरान परिवादी ने अभियुक्त के जानबूझ कर हाजिर न होने का तर्क दिया। स्वामी प्रसाद की ओर से रिवीजन भी दायर किया गया है। सीजेएम ने मौर्य को अनुपस्थित मानकर गैर जमानतीय वारंट जारी करने का आदेश दिया। मुकदमे की अगली सुनवाई पांच जनवरी को होगी।


Jagran.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरेंWhatsApp चैनल से जुड़ें
This website uses cookies or similar technologies to enhance your browsing experience and provide personalized recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.