बीएसए व बीईओ पर परिवाद दर्ज
सुल्तानपुर : शिक्षिका के साथ अश्लीलता के आरोप में बेसिक शिक्षा अधिकारी व खंड शिक्षा अधिकारी के खिलाफ
सुल्तानपुर : शिक्षिका के साथ अश्लीलता के आरोप में बेसिक शिक्षा अधिकारी व खंड शिक्षा अधिकारी के खिलाफ परिवाद दर्ज हुआ है। सीजेएम परवेज अहमद ने थाने में मुकदमा दर्ज कराने का आदेश देने के बजाय अदालत में साक्ष्य प्रस्तुत करने का आदेश दिया है। मामले की अगली सुनवाई बारह जनवरी को होगी।
शहर की दरियापुर निवासी माधवी सोनी ने अदालत में धारा 156 (3) जाफौ के तहत प्रार्थनापत्र देकर बीएसए रमेश यादव व खंड शिक्षा अधिकारी संजय यादव भदैंया के खिलाफ छेड़खानी व मारपीट आदि का मुकदमा दर्ज कराने की याचिका की थी। जिसमें कहा गया है कि वह भदैंया ब्लॉक के भैरवपुर प्राथमिक विद्यालय में सहायक अध्यापिका है। 30 नवंबर 2013 को विद्यालय की अन्य शिक्षिका व शिक्षामित्र ने उन पर जानलेवा हमला किया था। जिसका मुकदमा दर्ज कराया गया तो उन्हें तरह-तरह से धमकियां मिलने लगीं। अफसरों को अवगत कराया गया तो उन्हें बरई का पुरवा प्राथमिक विद्यालय से संबद्ध कर दिया गया। आरोप है कि इस साल जुलाई-अगस्त महीने में बीईओ ने अपने साथ रहने की बात कही। मना करने पर संबद्धता समाप्त कर दी। आठ अगस्त को वह पुन:संबद्ध करने के लिए बीएसए रमेश यादव से मिलने गई तो एबीएसए ने उनके अश्लील हरकत की। आरोप यह भी है कि अफसर ने उनसे कहाकि कमरे पर आ जाया करो, तुम्हारी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। इसकी शिकायत तक बीएसए से की गई तो उन्होंने भी अभद्र व्यवहार किया। एबीएसए संजय यादव व दो-तीन अन्य लोगों ने मोबाइल पर अश्लील मैसेज भेजे। बर्खास्त कराने, तबादला कराने व अपहरण कर लेने की धमकी दी। इस मामले में मुकदमा दर्ज कराने के लिए उच्चाधिकारियों को प्रार्थनापत्र दिया गया, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई तो अदालत की शरण ली। सीजेएम ने मामले को परिवाद के रूप में दर्ज करने का आदेश दिया और साक्ष्य देने के लिए अग्रिम तिथि नियत कर दी।