हत्याभियुक्त को आजीवन कारावास
सीतापुर : अपर जिला जज इलेवन ने बुधवार को हत्या के मामले में अभियुक्त को दोष सिद्ध करते हुए आजीवन कार
सीतापुर : अपर जिला जज इलेवन ने बुधवार को हत्या के मामले में अभियुक्त को दोष सिद्ध करते हुए आजीवन कारावास व 35 हजार का अर्थदंड से दंडित करने का फैसला सुनाया। अर्थदंड की धनराशि म़ृतक की पत्नी को प्रदान की जाएगी।
अभियोजन के अनुसार थाना रामपुर कला के बल¨सहपुर निवासी मुनेश्वर दयाल ने 29 अक्टूबर 2005 को थाने पर रिपोर्ट लिखाई कि बीती रात उसका चचेरा भाई रामदास पत्नी के साथ घर पर सो रहा था। इसी दौरान रात में गांव का ही अभियुक्त शिव कुमार पुत्र राम दुलारे बांका लेकर आया और रामदास पर वार करने लगा। रामदास के शोर मचाने पर पत्नी सुंदरी देवी चिल्लाने लगी। इस पर शिव कुमार भाग गया। पुलिस ने मुकदमा पंजीकृत करते हुए रामदास को सीतापुर जिला अस्पताल भेजा। जहां से उसे मेडिकल कालेज लखनऊ रेफर कर दिया गया। जहां तीस अक्टूबर को उसकी मौत हो गयी। पुलिस ने विवेचना करते हुए अभियुक्त से आला कत्ल बरामद करते हुए उसके खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया।
न्यायाधीश राघवेंद्र प्रसाद पांडेय ने उभय पक्ष की बहस व दलील सुनने के बाद अभियुक्त को दोष सिद्ध करते हुए आजीवन कारावास व 35 हजार का अर्थदंड से दंडित करने का फैसला सुनाया। अभियोजन पक्ष की पैरवी सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता गिरेंद्र पाल ¨सह यादव ने की।