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गैर इरादतन पत्‍‌नी हत्या में पति को दस वर्ष का कारावास

सीतापुर : अपर जिला जज नवम् ने पत्‍‌नी की हत्या में पति को दोष सिद्ध करते हुए दस वर्ष के सश्रम काराव

By Edited By: Published: Sat, 22 Nov 2014 09:51 PM (IST)Updated: Sat, 22 Nov 2014 09:51 PM (IST)
गैर इरादतन पत्‍‌नी हत्या में पति को दस वर्ष का कारावास

सीतापुर : अपर जिला जज नवम् ने पत्‍‌नी की हत्या में पति को दोष सिद्ध करते हुए दस वर्ष के सश्रम कारावास व छह हजार रूपये के अर्थदंड से दंडित करने का फैसला सुनाया है।

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अभियोजन पक्ष के अनुसार थाना मछरेहटा के चितरेहटा पुरवा निवासी रोहित कुमार पुत्र शिव दयाल के पिता ने थाने पर 19 जुलाई 2010 को रिपोर्ट लिखाई थी कि वह स्कूल से पढ़कर शाम पांच बजे घर लौटा, तो उसका पिता शिव दयाल मेरी मां रामबेटी को घरेलू कलह के विवाद को लेकर कहासुनी कर रहा था। जब मैं छत पर चला गया, तो मेरे पिता ने गाली व जान से मारने की धमकी देते हुए मां को मारा पीटा। मैने देखा कि मां के शरीर में गंभीर चोटे थी। जिसके बाद पड़ोस में अपने फूफा शिवपाल को जानकारी देते हुए अस्पताल लाया। उपचार के दौरान 20 जुलाई 2010 को मां की मौत हो गई। पुलिस ने पंचायतनामा कर पोस्टमार्टम करवाया और विवेचना करते हुए शिव दयाल के विरूद्ध न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया।

न्यायाधीश अयाज अहमद ने उभय पक्ष की बहस व दलीलों को सुनने के उपरांत अभियुक्त का दोष सिद्ध करते हुए दस वर्ष के सश्रम कारावास व छह हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित करने का फैसला सुनाया। अर्थदंड न अदा करने की स्थिति में दस माह की अतिरिक्त सजा काटनी होगी। अभियोजन पक्ष की पैरवी सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता दिनेश सिंह चौहान ने की।


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