लड़की का हाथ पकड़ने वाले की पिटाई
सिद्धार्थनगर : बांसी कोतवाल की अभिरक्षा में कलम बंद बयान देने के बाद उम्र निर्धारण प्रश्न पर सुनवाई
सिद्धार्थनगर : बांसी कोतवाल की अभिरक्षा में कलम बंद बयान देने के बाद उम्र निर्धारण प्रश्न पर सुनवाई हेतु आई अपहृता के उम्र को पुन: तसदीक कर बाहर ले जा रही महिला पुलिस एवं अन्य पुलिस बल की उपस्थिति में अदालत में लड़की का हाथ पकड़ने का प्रयास करने वाले मामा की भरी अदालत में पिटाई कर दी गई। अदालत में हंगामा होता देख मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी ने माननीय उच्च न्यायालय के आदेश पर शक्ति से अमल करने का आदेश देते हुए पुन: सोमवार को अपहृता को अपने समक्ष पेश करने का आदेश कोतवाल बांसी शमशेर बहादुर ¨सह को दिया।
लमुही थाना कोतवाली बांसी की एक महिला ने अपनी अवयस्क लड़की के अपहरण का मुकदमा अपराध संख्या 800/15 धारा 363, 366 भा.द.वि. का बांसी कोतवाली में दर्ज कराया था। अपहृता माननीय उच्च न्यायालय के आदेश पर धारा 164 द.प्र.सं. के बयान और मेडिकल परीक्षण हेतु हाजिर हुई। बांसी पुलिस ने संपूर्ण कार्यवाही करते हुए शुक्रवार को लड़की को न्यायालय में सुपुर्दगी के लिए 3 बजे सायं पेश किया। अदालत में अपहृता से उसके मामा ने हाथ पकड़ कर कुछ बात करना चाहा। इस पर अपहृता के तरफ से आये लोगों ने हंगामा खड़ा कर दिया। इसी बीच एक पुलिस के कर्मचारी तथा दो तीन लोगों ने अदालत में मामा की पिटाई कर दी। अपने भाई के बचाव में अपहृता की मां व मामी भी आ गई। वरिष्ठ अधिवक्ताओं के हस्तक्षेप पर मामला शांत हुआ। पुन: सोमवार को लड़की सुपुर्दगी के लिए सुनवाई निश्चित हुई है।