वीडीओ व सेक्रेटरी पर मुकदमा दर्ज करने का आदेश
सिद्धार्थनगर : मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी ने सरकारी धन गबन करने के आरोप में खंड विकास अधिकारी, ग्राम प
सिद्धार्थनगर : मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी ने सरकारी धन गबन करने के आरोप में खंड विकास अधिकारी, ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत अधिकारी पर मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया है। मामला सदर विकास खंड के ग्राम पंचायत खजुरिया से संबंधित है।
ग्राम खजुरिया श्रवण कुमार पुत्र स्व.राम मुनि पाण्डेय ने मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी के न्यायालय में 156(3) के दंड प्रक्रिया संहिता के तहत प्रार्थना पत्र दाखिल किया। वादी का आरोप था कि ग्राम प्रधान सुभाष पाण्डेय, ग्राम पंचायत अधिकारी प्रियंका गोस्वामी एवं खंड विकास अधिकारी के.डी.गोस्वामी द्वारा मनरेगा के अंतर्गत बिना कार्य कराये फर्जी तरीके से कूटरचित अभिलेख के जरिए लाखों रुपये का गबन किया गया है। वादी द्वारा दाखिल किये गये अभिलेखों को सीजेएम ने प्रथम दृष्टया संज्ञेय अपराध पाते हुए थानाध्यक्ष सिद्धार्थनगर को धारा 419, 420, 467, 468, 409 आईपीसी के तहत मुकदमा पंजीकृत विवेचना करने का आदेश दिया है।