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अनुदान के लिए देना होगा तीन प्रमाणपत्र

जागरण संवाददाता, सिद्धार्थनगर : कृषि विभाग की समस्त योजनाओं में अनुदान का लाभ प्राप्त करने के लिए कृ

By Edited By: Published: Mon, 17 Nov 2014 06:38 PM (IST)Updated: Mon, 17 Nov 2014 06:38 PM (IST)
अनुदान के लिए देना होगा तीन प्रमाणपत्र

जागरण संवाददाता, सिद्धार्थनगर : कृषि विभाग की समस्त योजनाओं में अनुदान का लाभ प्राप्त करने के लिए कृषकों का पंजीकरण कराना अनिवार्य कर दिया गया है।

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उप कृषि निदेशक डा. राजीव कुमार ने बताया कि पंजीकरण कराते समय तीन दस्तावेजों (खतौनी, फोटोयुक्त पहचान पत्र तथा बैंक पासबुक) को साथ रखना आवश्यक है। पंजीकरण कराने के पश्चात कृषक बंधु उक्त तीनों दस्तावेजों की छायाप्रतियों के साथ पंजीकरण फार्म उप कृषि निदेशक कार्यालय अथवा विकास खंड स्तरीय प्राविधिक सहायकों के पास जमा कर सकते हैं।

कृषक अपना पंजीकरण किसान योजना के टोल फ्री नंबर 1800200 1050 पर मिस्ड काल द्वारा कर सकते हैं। (मिस्ड काल करते समय खतौनी, फोटोयुक्त पहचान पत्र तथा पासबुक साथ में अवश्य रखें)। तभी यह सुविधा निश्शुल्क प्राप्त कर सकते हैं। कृषक बंधु अपना पंजीकरण कृषि विभाग की वेबसाइड पर भी करा सकते हैं।

वित्तीय वर्ष 2014-15 में कृषि यंत्रों पर अनुदान हेतु जिन कृषकों द्वारा अपना आवेदन पत्र कार्यालय में जमा कर दिया है। उन्हें भी आनलाइन पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा। यदि कृषक अपना आनलाइन पंजीकरण नहीं करा पाते हैं तो ऐसे कृषकों को अनुदान दिया जाना संभव नहीं होगा।


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