पत्नी व सास के हत्यारे को आजीवन कारावास
सिद्धार्थनगर : अपर जिला जज अजय कुमार श्रीवास्तव ने गुरुवार को एक व्यक्ति को आजीवन कारावास की सजा सुन
सिद्धार्थनगर : अपर जिला जज अजय कुमार श्रीवास्तव ने गुरुवार को एक व्यक्ति को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। आरोपी का नाम राधेश्याम है। वह शोहरतगढ़ थाने के ग्राम जम्हीरिया का निवासी है। उस पर आरोप है कि उसने छोटी सी बात पर पत्नी राधिका व सास रमावती का कत्ल कर दिया था।
सेशन ट्रायल के दौरान के अभियोजन की तरफ से अपर जिला शासकीय अधिवक्ता अखिलेश नारायण श्रीवास्तव ने लगभग एक दर्जन गवाह प्रस्तुत कराकर घटना की पुष्टि की। हालांकि बचाव पक्ष ने खुद को निर्दोष बताया। उसने कहा कि उस पर लगाये गए आरोप बेबुनियाद हैं। उसे फंसाया गया है। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के पश्चात अपर जिला जज ने आरोपी को धारा 302 में आजीवन कारावास व पचास हजार अर्थदंड, धारा 323 में एक वर्ष का सश्रम कारावास, धारा 504 में दो वर्ष की सजा की। साथ ही यह कहा गया कि सभी सजाएं एक साथ चलेंगी। जुर्माना न अदा करने पर एक वर्ष की अतिरिक्त सजा काटनी होगी। बता दें 3 जुलाई 2011 को राधिका को सांप ने डस लिया था। वह दवा से ठीक हो चुकी थी। संदेश पाकर 5 जुलाई 2011 को वादी व निवासी संतोरी थाना चिल्हिया बदलू व उसकी पत्नी रमावती मिलने घर गए। उन्होंने इसका उलाहना दिया तो आरोपी उन्हें गाली देने लगा। राधिका ने मना किया तो उसने सिल पर रखा लोढ़ा दे मारा। इससे उसकी मौके पर मृत्यु हो गई। रमावती ने विरोध जताया तो उसने उसे भी लोढ़े से मार दिया।