अपहरण के आरोपी की जमानत अर्जी खारिज
By Edited By: Published: Tue, 16 Sep 2014 12:51 AM (IST)Updated: Tue, 16 Sep 2014 12:51 AM (IST)
सिद्धार्थनगर : अपहरण के एक आरोपी की जिला जज रंगनाथ पाण्डेय ने जमानत अर्जी खारिज कर दी। आरोपी का नाम मनीष व कोइली, शहरूनिशा निवासी बर्डपुर नं. 14 के टोला खुसराजपुर है। उनके विरुद्ध सदर थाना में धारा 363, 366 के तहत मुकदमा पंजीकृत है। अभियुक्तों पर आरोप है कि उन्होंने गांव की एक लड़की को बहला-फुसला कर भगा ले गए थे। सोमवार को इन्होंने जिला जज के समक्ष जमानत अर्जी दाखिल की। जिला शासकीय अधिवक्ता विनोद कुमार त्रिपाठी ने मामले का प्रबल विरोध किया। हालांकि बचाव पक्ष ने खुद को निर्दोष बताने की कोशिश की। जिला जज ने इसे प्रथम दृष्टया गंभीर अपराध माना। उन्होंने अभियुक्तों की जमानत अर्जी खारिज कर दी।
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