एसडीएम व तहसीलदार सूचना आयोग में तलब
सिद्धार्थनगर : वादी को सूचनाएं उपलब्ध न कराए जाने के साथ ही सुनवाई दौरान गैरहाजिरी पर राज्य सूचना आयोग ने कड़ा रुख अपनाया है। अलग-अलग प्रकरणों में सदर तहसील के उपजिलाधिकारी व तहसीलदार को बुधवार को उपस्थित होने का आदेश दिया है।
स्थानीय नगर पालिका परिषद के अनूपनगर निवासी जैनुल्लाह ने 3 जुलाई 2013 को उपजिलाधिकारी नौगढ़ से आरटीआई के तहत 5 बिंदुओं की जानकारी मांगी थी। जिसमें क्या 139 विवादित जमीन है? जिसका मुकदमा जूनियर डिवीजन में चल रहा है तथा विचाराधीन है। उक्त जमीन में भवन मानचित्र नक्शा पास हो सकता है?, इस जमीन को कोर्ट में सुभानउल्लाह और राम नक्षत्र दिखा रहा है कि 139 विवादित है तो किस आधार पर भवन नक्शा बना और कैसे जेई ने नक्शा पास किया?, जेई, लेखपाल का काम नहीं कि जांच करके भवन नक्शा बनाया जाए कि ये जमीन विवादित तो नहीं, राम नक्षत्र सिंह व सुभानल्लाह द्वारा दिखाया गया अपने शपथपत्र में कि टिन सेअ और सर्वेसिंग सेंटर 139 में बना है क्या शपथ पत्र सही है?।
इसी प्रकार अनूपनगर निवासी इरशाद ने 14 मार्च 2014 को तहसीलदार सदर से 9 बिंदुओं से सूचना मांगा था, जिसमें क्या जैनुल्लाह के दुकान का विधिक जांच करके नियम प्राधिकारी द्वारा शुल्क जमा कराकर वैध कराया गया?, सुभानाल्लाह द्वारा गाटा संख्या 139 की पैमाइश द्वारा 41 एलआरएसीटी के तहत कराकर पट्टा, बल्ली व मिट्टी पाटने का स्थान अपना बता रहा है तो क्या 139 सुभानाल्लाह का नहीं है? आदि सवाल शामिल है। दोनों प्रकरणों में राज्य सूचना आयुक्त राजकेश्वर सिंह ने नोटिस देते हुए एसडीएम व तहसीलदार को बुधवार को आयोग के समक्ष उपस्थित होने का निर्देश दिया है।