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चरस तस्कर को पांच साल कैद की सजा

जासं, श्रावस्ती: चरस की तस्करी के आरोपी को पांच वर्ष की सजा भुगतनी होगी और पांच हजार रुपये का अर्थदं

By JagranEdited By: Published: Wed, 24 May 2017 10:51 PM (IST)Updated: Wed, 24 May 2017 10:51 PM (IST)
चरस तस्कर को पांच साल कैद की सजा
चरस तस्कर को पांच साल कैद की सजा

जासं, श्रावस्ती: चरस की तस्करी के आरोपी को पांच वर्ष की सजा भुगतनी होगी और पांच हजार रुपये का अर्थदंड भी जमा करना होगा। आठ साल पुराने मामले में अपर जिला जज फास्ट ट्रैक कोर्ट शिवकुमार सिंह ने सजा सुनाई है।

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पुलिस की चार्ज शीट के मुताबिक 13 नवंबर 2009 को भिनगा थाने की पुलिस गश्त पर थी। कस्बा से भयापुरवा की तरफ सोखापुरवा के पहले पुलिस को पुलिया पर बैठा संदिग्ध दिखा। पुलिस ने दौड़ाकर उसे पकड़ा तो उसके पास से 750 ग्राम चरस बरामद हुआ। उसने पूछताछ में अपना नाम सुरकहे बताया। वह भिनगा कोतवाली के मटखनवा गांव का निवासी था। पुलिस ने उसे जेल भेज दिया। इस मामले में अभियोजन पक्ष की पैरवी जिला शासकीय अधिवक्ता सतीश कुमार मौर्य ने की। अपर जिला जज ने दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की दलीले सुनने के बाद सुरकहे को दोषी करार देते हुए पांच वर्ष के कारावास व पांच हजार रुपये के जुर्माने का सजा सुनाई।

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हत्याभियुक्त की जमानत अर्जी खारिज

-जिला जज सैय्यद मुहम्मद हसीब ने थाना कोतवाली के चर्चित रंगीलाल हत्याकांड में आरोपी संदीप कुमार वर्मा व सत्य प्रकाश वर्मा की जमानत अर्जी खारिज कर दी। जिला जज के अदालत में दाखिल जमानत अर्जी का विरोध जिला शासकीय अधिवक्ता केपी सिंह ने किया। मध्यनगर निवासी रंगीलाल सब्जी की दुकान चलाता था और गांव के ही निवासी अभियुक्तगण उससे लेनदेन करते थे।


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