मानव तस्करी के आरोपी की जमानत अर्जी खारिज
श्रावस्ती: नौकरी का झांसा देकर विदेश भेजने और वहां मजदूरी करवाने के मामले में मानव तस्करी के आरोपी क
श्रावस्ती: नौकरी का झांसा देकर विदेश भेजने और वहां मजदूरी करवाने के मामले में मानव तस्करी के आरोपी की जमानत अर्जी पर सुनवाई के बाद जिला जज दिनेश शर्मा तृतीय ने खारिज कर दी। जमानत अर्जी का विरोध जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी केपी सिंह ने की। भिनगा नगर के मुहल्ला रजानगर टड़ंवा निवासी कामरान अफजल ने इकौना थाना क्षेत्र के अमकोलवा निवासी मुहम्मद इरशाद पुत्र मुहम्मद जकी के विरुद्ध मानव तस्करी करने का मुकदमा दर्ज करवाया था। इनका आरोप है कि इरशाद की टूर एंड ट्रेबल्स की एजेंसी है। इससे लोगों को वीजा एवं विदेश में नौकरी का झांसा देकर मानव तस्करी की जाती है। कामरान को दुबई में चाकलेट कंपनी में 12 सौ रियाल मासिक वेतन व रहने खाने की सुविधा सहित नौकरी का झांसा देकर 85 हजार रुपये लिए गए। इसके बाद अमौसी हवाई अड्डे से दुबई भेजने के बजाय अबुधाबी शहर भेज दिया गया, जहां उसे एक होटल में बंधक बनाकर साफ-सफाई कराई जाने लगी। विरोध करने पर बताया कि उसे टूरिस्ट वीजा पर भेजा गया है और एक लाख रुपये लेकर बेच दिया गया है। 26 दिनों तक बंधक रहने के बाद कामरान किसी तरह भाग कर अपने घर आय। उसकी शिकायत पर पुलिस ने इरशाद को गिरफ्तार कर जेल भेजा।