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छह मिलावटखोंरों पर तीन लाख जुर्माना

शाहजहांपुर : खाद्य पदार्थों में मिलावट से सेहत को नुकसान पहुंचाने पहुंचाने वाले मिलावटखोंरों पर प्रश

By Edited By: Published: Sat, 27 Aug 2016 01:27 AM (IST)Updated: Sat, 27 Aug 2016 01:27 AM (IST)

शाहजहांपुर : खाद्य पदार्थों में मिलावट से सेहत को नुकसान पहुंचाने पहुंचाने वाले मिलावटखोंरों पर प्रशासन सख्त हो गया है। न्याय निर्णायक अधिकारी एडीएम प्रशासन ने छह लोगों पर तीन लाख तीन हजार रूपये का जुर्माना लगाया है। उन्होंने 2014-15 से जुड़े मामलों की सुनवाई में यह कार्रवाई की है। खाद्य पदार्थों की मिलावट में बिस्कुट बनाने वाली कंपनी भी शामिल पाई गई है। एडीएम प्रशासन व न्याय निर्णायक अधिकारी मुनेंद्र प्रसाद उपाध्याय ने गुलशन ब्रांड से बिस्कुट बनाने वाली रामपुर की कंपनी गुलशन फूड प्रोडक्ट पर एक लाख तथा उसके स्थानीय डीलर लकी इंटर प्राइजेज पर पचास हजार का जुर्माना ठोंका है। एडीएम ने बताया कि फरवरी 2014 में लिया गया बिस्कुट का नमूना जांच में अधोमानक पाया गया। मामले की सुनवाई के बाद निर्माता कंपनी व डीलर के खिलाफ कार्रवाई की गई। जैतीपुर निवासी सरसों तेल के व्यापारी अंकित मिश्रा भी मिलावट के दोषी पाए गए। 2014 में ही लिया गया सरसों तेल का नमूना निर्धारित मानकों पर खरा नहीं उतरा। एडीएम प्रशासन उपाध्याय ने अंकित पर 50 हजार का जुर्माना लगाया है। इसी तरह पुवायां तहसील के बेला छेदा गांव निवासी ¨पकू मिश्रा मिलावटी दूध के दोषी पाए गए। जनवरी 2014 में लिया गया दूध का नमूना फेल पाए जाने पर न्याय निर्णायक अधिकारी ने पचास हजार का जुर्माना ठोंक दिया। पुवायां के ही दूध व्यापारी बूटा ¨सह तथा बेला छेदा के योगेश कुमार को भी दूध में मिलावट का दोषी पाया गया। दोनों व्यापारियों से लिया गया दूध का नूमना फेल होने पर 50-50 हजार का जुर्माना भरने का आदेश दिया गया है।


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