स्टार सिटी में प्लाटिंग व निर्माण पर लगी रोक
जागरण संवाददाता, शाहजहांपुर : पैना बुजुर्ग में प्रस्तावित टाउनशिप को अधिनियम का उल्लंघन मानते हुए प्
जागरण संवाददाता, शाहजहांपुर : पैना बुजुर्ग में प्रस्तावित टाउनशिप को अधिनियम का उल्लंघन मानते हुए प्रशासन ने प्लाटिंग व निर्माण कार्य पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगा दिया है। प्रशासन ने संबंधितों को कानून की अनदेखी करने पर कार्रवाई की चेतावनी भी दी है।
शहर से पुवायां जाने वाली रोड पर शहर के कुछ व्यवसायी स्टार सिटी नाम से टाउनशिप बनवाने में लगे हुए हैं। इसके लिए व्यापक प्रचार-प्रसार कर यहां प्लाटिंग की जाने के बाद निर्माण कराने की तैयारी चल रही है। इस टाउनशिप को अधिनियम का उल्लंघन मानते हुए सिटी मजिस्ट्रेट ने निर्माण पर प्रतिबंध लगा दिया है। सिटी मजिस्ट्रेट के अनुसार उक्त टाउनशिप को आरबीओ एक्ट की धारा-छह के प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए बनाया जा रहा है। टाउनशिप में बिना तलपट मानचित्र स्वीकृत कराए प्लाटिंग का कार्य कराया जा रहा है। उन्होंने बताया कि महायोजना प्रावधानों के अनुसार उक्त कालोनी में स्थित भूखंडों पर भवन निर्माण के लिए मानचित्र स्वीकृत नहीं किए जाएंगे। जो लोग प्लाटिंग या भवन निर्माण का प्रयास करेंगे उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। स्टार सिटी टाउनशिप में हिस्सेदारी निभाने वाले अनुराग ने बताया कि यह एरिया विनियमित क्षेत्र में नहीं आता है, इसलिए यहां भवन निर्माण के लिए नक्शे की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने जिला प्रशासन की कार्रवाई को गैर वाजिब बताया।