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डीएम ने 140 पट्टों को किया निरस्त

संतकबीर नगर: जिला मजिस्ट्रेट मार्कण्डेय शाही की कोर्ट ने 140 पट्टों को निरस्त कर दिया है। इस कोर्ट म

By JagranEdited By: Published: Wed, 28 Jun 2017 11:23 PM (IST)Updated: Wed, 28 Jun 2017 11:23 PM (IST)
डीएम ने 140 पट्टों को किया निरस्त
डीएम ने 140 पट्टों को किया निरस्त

संतकबीर नगर: जिला मजिस्ट्रेट मार्कण्डेय शाही की कोर्ट ने 140 पट्टों को निरस्त कर दिया है। इस कोर्ट में प्रभारी निदेशक सामाजिक वानिकी वन प्रभाग-बस्ती ने धारा 198 (4) उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश अधिनियम के तहत वाद दायर किया गया है। इसमें इन्होंने यह उल्लेख किया था कि वन अधिनियम के तहत विभिन्न नंबर वाली जमीन को वन विभाग-बस्ती के पक्ष में जंगल लगाने के लिए सुरक्षित कर दिया गया है। ग्राम जंगल बेलहर के इस जमीन का फर्जी पट्टा नियम विरुद्ध कर लिया गया। यह जमीन वर्ष 1970 के पूर्व से ही जरिये सरकारी घोषणा वन विभाग-बस्ती की हो चुकी है। कथित पट्टे के बाबत कोई नोटिस या सूचना वादी को नहीं दी गई और न ही कोई डुग्गी-मुनादी ही कराई गई।

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इसके इतर न ही कोई वैधानिक प्रस्ताव ही पारित किया गया। विवादित भूमि को पट्टे पर देने का कोई अधिकार अध्यक्ष-भूमि प्रबंधन समिति जंगल बेलहर को नहीं थी। इसके अलावा विपक्षियों का पक्ष सुनने के बाद तथा जिला शासकीय अधिवक्ता के साथ विचार-विमर्श के बाद व साक्ष्य के रुप में गजट नोटिफिकेशन दिनांक एक जनवरी 1954, 21 नवंबर 1966, 30 नवंबर 1968 का अध्ययन किया। मेहदावल तहसील के ग्राम जंगल बेलहर की खतौनी आदि का भी अध्ययन किया। डीएम इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि कृषि आवंटन हेतु पट्टा वर्ष 1975 में स्वीकृत है जबकि वन विभाग की विज्ञप्ति धारा 4 व 6 जो कि एक जनवरी 1954, 19 नवंबर 1966 तथा 30 नवंबर 1968 के अनुसार यह भूमि वन विभाग की संपत्ति हो चुकी है। डीएम ने 140 पट्टों को निरस्त करते हुए इस भूमि को वन विभाग के खाते में अंकित करने के निर्देश दिए। डीएम मार्कण्डेय शाही ने इसकी पुष्टि करते हुए कहाकि इस आदेश के अनुपालन के लिए एसडीएम व तहसीलदार-मेहदावल को पत्र जारी कर दिया गया है।


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