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दहेज हत्यारोपी पति को सश्रम कारावास

संत कबीर नगर : अपर जिला व सत्र न्यायाधीश प्रशांत मिश्र ने सोमवार को मिट्टी का तेल छिड़क कर मार डालने

By Edited By: Published: Mon, 29 Jun 2015 10:17 PM (IST)Updated: Mon, 29 Jun 2015 10:17 PM (IST)
दहेज हत्यारोपी पति को सश्रम कारावास

संत कबीर नगर : अपर जिला व सत्र न्यायाधीश प्रशांत मिश्र ने सोमवार को मिट्टी का तेल छिड़क कर मार डालने के आरोपी पति को आठ वर्ष के सश्रम कारावास व जुर्माना की सजा से दंडित किया है।

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इस मामले में बस्ती जिले के कप्तानगंज थाना क्षेत्र निवासिनी मंजू देवी पत्नी कालीप्रसाद ने 25 जुलाई 2011 को धनघटा थाने में मुकदमा संख्या दर्ज कराया था। वादी के अनुसार वह अपनी लड़की की शादी धनघटा थाना क्षेत्र के शनिचरा बाजार निवासी मोहन पुत्र स्वर्गीय रामधनी कसौधन के साथ किया था। सुसराल के लोग आए दिन दो पहिया वाहन की मांग किया करते थे। गाड़ी न दे पाने के कारण उनकी पुत्री को प्रताड़ित करते रहते थे। किसी तरह दस हजार रुपए इकट्ठा करके दिया। इसके बावजूद प्रताड़ना जारी रहा।

24 जुलाई 2011 को शाम पांच बजे मंजू के पति, ननद व पिपरा गौतम निवासी रंगीलाल ने मिलकर उसके उपर मिट्टी का तेल छिड़कर जलाकर मार डाला। सभी आरोपी के खिलाफ मुकदमा कायम हुआ, परंतु आरोप पत्र में विवेचना के पश्चात रंगीलाल व एक ननद के खिलाफ मामला नहीं पाया गया। एक ननद नाबालिग होने के कारण उसका केस किशोर न्याय बोर्ड में चला गया आरोपी पति के खिलाफ सबूत मिटाने का आरोप भी चार्ज शीट में दर्ज हुआ। न्यायालय ने अभियोजन व बचाव पक्ष के दलील को सुनने व साक्ष्य का अवलोकन करने के उपरांत आरोपी पति को दोषी ठहरा दिया। धारा 498ए भारतीय दंड विधा के तहत 3 वर्ष कारावास, दो हजार का अर्थदंड, धारा 304 बी भारतीय दंड विधा के तहत आठ वर्ष का सश्रम कारावास, धारा 201 भारतीय दंड विधा के तहत दो वष कारावास व एक हजार अर्थदंड, धारा 3 दहेज प्रतिषेध अधिनियम के तहत 5 वर्ष कारावास व 15 हजार रुपए अर्थदंड, धारा 4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम के तहत एक वर्ष कारावास व पांच हजार रुपए जुर्माना की सजा से दंडित किया है।


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