जिले में एक माह के लिए निषेधाज्ञा लागू
संत कबीर नगर : जनपद में चल रही बोर्ड परीक्षा व होली तथा रामनवमी त्योहार को सकुशल संपन्न कराये जा
संत कबीर नगर :
जनपद में चल रही बोर्ड परीक्षा व होली तथा रामनवमी त्योहार को सकुशल संपन्न कराये जाने के उद्देश्य से पूरे जनपद में धारा 144 लागू कर दी गई है। निषेधाज्ञा आगामी 31 मार्च 2015 तक प्रभावी रहेगी। इस दौरान कोई भी व्यक्ति धार्मिक जुलूस, प्रदर्शन आदि का आयोजन नहीं करेगा। इसके साथ ही धारदार हथियार, सिख के कटारों को छोड़कर कोई व्यक्ति अन्य हथियार लेकर नहीं चलेगा। कहीं भी सार्वजनिक स्थान पर पांच या उससे अधिक व्यक्ति एकत्रित नहीं होंगे। अगर ऐसे लोग पाये गये तो उनके खिलाफ धारा 144 के तहत कार्रवाई की जाएगी। अपर जिलाधिकारी अजय कांत सैनी के आदेश से धारा 144 लागू की गई है।
जनपद में होली के त्योहार को सकुशल संपन्न कराए जाने के लिए अवैध शराब धंधा करने वाले तथा संचालित अड्डों पर छापेमारी की जाएगी। इस बाबत डीएम अजय दीप ¨सह ने पुलिस व आबकारी विभाग के अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि छह मार्च को होली के समय देशी व विदेशी सभी मदिरा की दुकानें बंद रहेंगी। इसलिए पांच मार्च के शाम को ही सभी शराब की दुकानें बंद कराकर सील करने के पश्चात दुकानों की चाभी संबंधित थानाध्यक्ष के थानों पर रखवा दी जाए। अगर कहीं से शराब के स्टोर की बात संज्ञान में आती है, तो वहां पहुंचकर तुरंत कार्रवाई की जाए।