गवाही को नहीं पहुंचे संयुक्त सचिव
सीआरपीएफ पर आतंकी हमले का मुकदमा बीमारी के चलते नहीं आए कोर्ट, अब 18 मई को होगी सुनवाई जागरण संव
सीआरपीएफ पर आतंकी हमले का मुकदमा
बीमारी के चलते नहीं आए कोर्ट, अब 18 मई को होगी सुनवाई
जागरण संवाददाता, रामपुर : सीआरपीएफ ग्रुप सेंटर पर आतंकी हमले के मुकदमे में संयुक्त सचिव जवाहर लाल की गवाही नहीं हो सकी। वह बीमारी के चलते गवाही देने कोर्ट नहीं पहुंचे। उनकी ओर से अभियोजन ने स्थगन प्रार्थना पत्र दिया। कोर्ट अब इस मामले में 18 मई को सुनवाई करेगी। गौरतलब है कि 31 जनवरी 2007 की रात सीआरपीएफ ग्रुप सेंटर पर आतंकी हमला हुआ था, जिसमें सीआरपीएफ के सात जवान शहीद हो गए थे। एक रिक्शा चालक की भी जान गई थी। सिविल लाइंस कोतवाली में घटना का मुकदमा दर्ज किया गया। पुलिस ने हमले के आरोप में आठ लोगों को गिरफ्तार किया था। इनमें इमरान, फारूख, जंग बहादुर बाबा खान, गुलाब खां, कौसर खां, मोहम्मद शरीफ, सबाउद्दीन और फहीम अंसारी शामिल हैं। इन सभी के खिलाफ प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश के न्यायालय में मुकदमा चल रहा है। सभी को सुरक्षा के मद्देनजर लखनऊ और बरेली की जेलों में रखा गया है। शनिवार को मुकदमे में सुनवाई हुई, जिसके लिए आरोपी आतंकियों को कड़ी सुरक्षा में कोर्ट लाया गया। हालांकि गवाह न आने से मुकदमे की सुनवाई नहीं हो सकी। आरोपी आतंकियों के अधिवक्ता जमीर रिजवी ने बताया कि फहीम अंसारी का अलग मुकदमा चल रहा है, जिसमें अभियोजन की ओर से केंद्र सरकार में संयुक्त सचिव जवाहर लाल की गवाही होनी थी। वह घटना के समय गृह सचिव थे। उन्होंने ही फहीम पर मुकदमा चलाए जाने की अनुमति जारी की थी। वह तीन तारीखों से गवाही पर नहीं आ रहे। अभियोजन की ओर से उनके बीमार होने का हवाला देते हुए हाजिरी माफी का प्रार्थना पत्र दिया गया, जिस पर कोर्ट ने अगली तारीख नियत कर दी है।